दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमला: पुराना है आरोपी राजेशभाई खिमजीभाई सकारिया का आपराधिक इतिहास

41 वर्षीय आरोपी का नाम राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया है. राजेश का ये कोई पहला जुर्म नहीं है. इससे पहले भी उसके खिलाफ गुजरात में मामले दर्ज हैं.

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रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले राजेश का पुराना आपराधिक इतिहास है (फोटो-ITG) रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले राजेश का पुराना आपराधिक इतिहास है (फोटो-ITG)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 20 अगस्त 2025,
  • अपडेटेड 3:06 PM IST

Delhi CM Rekha Gupta Attack: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान हमला करने वाले राजेशभाई खिमजीभाई सकारिया का आपराधिक इतिहास सामने आया है. आरोपी गुजरात के राजकोट का रहने वाला है. वह पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है.

दिल्ली की सीएम पर हमला  
20 अगस्त 2025 को दिल्ली में एक जनसुनवाई के दौरान एक सनसनीखेज घटना घटी, जब 41 वर्षीय राजेशभाई खिमजीभाई सकारिया ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर कथित रूप से हमला किया. गुजरात के राजकोट का रहने वाला यह रिक्शा चालक तुरंत दिल्ली पुलिस की हिरासत में ले लिया गया. 

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यह राजेश का पहला जुर्म नहीं है. उसका आपराधिक इतिहास कई सालों पुराना है, जिसमें हिंसा और अवैध गतिविधियों के कई मामले शामिल हैं. दिल्ली पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है, ताकि हमले के पीछे की मंशा और साजिश का पता लगाया जा सके.

कौन है राजेशभाई खिमजीभाई सकारिया?  
राजेश भाई खिमजी भाई सकारिया राजकोट, गुजरात में एक रिक्शा चालक है. उसकी मां ने बताया कि राजेश का स्वभाव बेहद हिंसक है और वह अक्सर घर में भी परिवार वालों को पीटता था, जिसमें वह स्वयं भी उसकी हिंसा का शिकार हो चुकी हैं. उन्होंने यह भी खुलासा किया कि राजेश को मानसिक समस्याएं हैं, लेकिन वह कभी दवाइयां नहीं लेता.

हैरानी की बात यह है कि राजेश खुद को पशु प्रेमी बताता है और हाल ही में कुत्तों से संबंधित एक खबर से वह खासा परेशान था. उसकी मां के अनुसार, उसका दिमागी हालत और हिंसक स्वभाव उसे अप्रत्याशित कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है. उसका आपराधिक इतिहास भी चौंकाने वाला है- 

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पहला आपराधिक मामला (2017)  
राजेश का आपराधिक रिकॉर्ड 2017 से शुरू होता है. राजकोट के भक्तिनगर पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ FIR नंबर 0215/2017 दर्ज की गई थी, जिसमें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 326 (गंभीर चोट पहुंचाना), 504 (अपमानजनक टिप्पणी), और 114 (सह-अपराधी मौजूद होना) के तहत आरोप लगाए गए थे. 

इस मामले (केस नंबर 198/2018) में 25 नवंबर 2019 को राजकोट के आठवें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उसे बरी कर दिया. इस फैसले ने राजेश को कानूनी सजा से बचा लिया, लेकिन उसका आपराधिक व्यवहार यहीं नहीं रुका.

दूसरा और तीसरा आपराधिक मामला (2020)  
साल 2020 में राजेश के खिलाफ दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए, दोनों ही भक्तिनगर पुलिस स्टेशन में. पहला मामला, FIR नंबर 1227/2020, निषेध अधिनियम की धारा 65AA और 116B के तहत दर्ज हुआ, जिसमें अवैध शराब से संबंधित गतिविधियों का आरोप था. इस केस (नंबर 21965/2020) में राजेश को 3 नवंबर 2023 को तृतीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट, राजकोट ने बरी कर दिया.

दूसरा मामला, FIR नंबर 1591/2020, भी इसी अधिनियम की धाराओं के तहत था और 25 अक्टूबर 2023 को (केस नंबर 8067/2021) में उसे फिर बरी कर दिया गया. दोनों मामलों में लगातार बरी होने से राजेश का हौसला और बढ़ता गया.

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चौथा आपराधिक मामला (2022)  
साल 2022 में राजेश के खिलाफ एक और मामला दर्ज हुआ. भक्तिनगर पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 0871/2022 निषेध अधिनियम की धारा 65E और 116B के तहत दर्ज की गई, जिसमें फिर से अवैध शराब से जुड़े आरोप थे. 

यह मामला (केस नंबर 9551/2023) अभी भी राजकोट के द्वितीय अतिरिक्त सिविल जज और JMFC कोर्ट में लंबित है. इस मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर 2025 को निर्धारित है. यह लंबित मामला दर्शाता है कि राजेश की आपराधिक गतिविधियां लगातार जारी थीं, और वह कानून की पकड़ से बार-बार बचता रहा.

पांचवां आपराधिक मामला (2024)
हाल ही में 2024 में, राजेश के खिलाफ भक्तिनगर पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 0072/2024 दर्ज की गई. इस बार आरोप IPC की धारा 324 (चोट पहुंचाना), 323 (हल्की चोट), 504 (अपमानजनक टिप्पणी), 114 (सह-अपराधी मौजूद होना), और गुजरात पुलिस अधिनियम की धारा 135(1) के तहत थे. 

इस मामले (केस नंबर 12586/2024) में 7 दिसंबर 2024 को छठे अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोर्ट ने उसे बरी कर दिया. मगर बार-बार बरी होने से यह सवाल उठता है कि क्या राजेश का हिंसक और आपराधिक व्यवहार कभी रुकेगा?

आरोपी की CDR खंगाल रही दिल्ली पुलिस  
अब इस मामले की तह तक जाने के लिए दिल्ली पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ रही है. पुलिस राजेश की कॉल डेटा रिकॉर्ड (CDR) की जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि हमले से पहले उसने किन-किन लोगों से बात की थी और बातचीत का विषय क्या था. 

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आरोपी के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच 
इसके अलावा, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी गहन जांच की जा रही है ताकि हमले के पीछे की मंशा और किसी साजिश की संभावना का पता लगाया जा सके. राजेश का हिंसक इतिहास, उसका मानसिक स्वास्थ्य, और पशु प्रेमी होने का दावा इस मामले को और जटिल बना रहा है. दिल्ली पुलिस की पूछताछ से कई महत्वपूर्ण खुलासे होने की उम्मीद है, जो इस हाई-प्रोफाइल मामले को सुलझाने में मदद करेंगे.

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