2 बेटों की गवाही, 5 साल की सुनवाई और उम्रकैद... आगरा में कातिल बीवी की करतूत का ऐसे हुआ पर्दाफाश

आगरा की इस सनसनीखेज हत्या ने इंसानियत को झकझोर दिया. वैलेंटाइन डे की रात पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त संग मिलकर अपने ही पति की बेरहमी से हत्या कर दी. पांच साल पुराने इस केस में अब कोर्ट ने तीनों को उम्रकैद की सजा सुना दी है. इस मामले में दो बेटों ने ही अपनी मां के खिलाफ गवाही दी है.

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'वैलेंटाइन डे' पर महिला ने प्रेमी संग मिलकर वारदात को अंजाम दिया था. (Photo: AI-generated) 'वैलेंटाइन डे' पर महिला ने प्रेमी संग मिलकर वारदात को अंजाम दिया था. (Photo: AI-generated)

aajtak.in

  • आगरा,
  • 09 नवंबर 2025,
  • अपडेटेड 5:07 PM IST

उत्तर प्रदेश के आगरा में प्रेमी और उसके दोस्तों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करने वाली महिला को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस मामले पांच साल की लंबी सुनवाई और कातिल महिला के दो बेटों की गवाही के बाद अब तीन आरोपियों को अपराधी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. ये वारदात 14 फरवरी 2019 की रात आगरा के दौकी थाना क्षेत्र में हुई थी.

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एडिशनल सेशंस जज संजय के लाल की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कुसमा देवी, उसका प्रेमी सुनील और उसका दोस्त धर्मवीर को दोषी करार दिया. तीनों पर आरोप था कि उन्होंने कुसमा के पति रामवीर (32) की फावड़े से हत्या की थी. वैलेंटाइन डे के दिन जब लोग प्यार का इजहार कर रहे थे, उसी दिन एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने जीवनसाथी की जिंदगी छीन ली. 

एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल प्रदीप शर्मा के मुताबिक, हत्या के बाद तीनों ने सबूत मिटाने की कोशिश की थी. रामवीर के शव को अपने घर के पास बने एक कुएं में फेंक दिया. इस सनसनीखेज मामले में पीड़ित के चाचा टीका राम ने शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं तहत केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी. महज तीन महीने चार्जशीट दाखिल कर दी. 

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पुलिस की जांच में कई अहम सुराग मिले. इनमें हत्या में इस्तेमाल फावड़ा, खून के निशान और चश्मदीद गवाहों के बयान शामिल थे. इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात रामवीर के दो नाबालिग बेटों की गवाही थी. अदालत में जब दोनों ने आंखों देखी बयां की, तो लोग दंग रह गए. उन्होंने साफ कहा कि अपनी मां को सुनील और धर्मवीर के साथ मिलकर पिता की हत्या करते देखा था. 

इन मासूमों के इस बयान ने पूरी कहानी पलट दी. ट्रायल के दौरान अदालत में दर्जनों गवाह और सबूत पेश किए गए. हर सुनवाई के साथ यह मामला और मजबूत होता चला गया. आखिरकार अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुना दी. जज ने फैसले में कहा कि यह मामला न केवल एक जघन्य अपराध है बल्कि इंसानियत के नाम पर भी एक कलंक है. 

एक मां का अपने ही बच्चों के सामने ऐसा अपराध करना समाज के लिए एक भयावह संदेश है. गौरतलब है कि इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही है. इनमें हालिया दो केस सबसे ज्यादा चर्चित रहे हैं. मेरठ की मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति सौरभ की हत्या कर उसके शव को टुकड़े-टुकड़े कर नीले रंग के ड्रम में दफना दिया था. उसके प्रेमी साहिल ने उसका साथ दिया था.

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इसी तरह इंदौर की रहने वाली सोनम रघुवंशी ने शादी के तुरंत बाद हनीमून पर अपने पति राजा की हत्या करवा दी थी. उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ कत्ल की साजिश रची थी. उन्होंने सुपारी देकर इस वारदात को अंजाम दिया था. इस मामले में तीन सुपारी किलर सहित सोनम और राजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. उनके खिलाफ मेघालय पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है.

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