दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के दौरान हुई हिंसा के मामले में एक अदालत ने आठ आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर फैसला 12 फरवरी के लिए सुरक्षित रख लिया है. यह मामला पिछले महीने फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास हुई पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की घटना से जुड़ा है. इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे.
एडिशनल सेशन जज भूपिंदर सिंह की कोर्ट ने आठ आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा है. इनमें मोहम्मद अदनान, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद काशिफ, समीर हुसैन, मोहम्मद उबैदुल्ला, मोहम्मद अरीब, मोहम्मद नावेद और मोहम्मद अथर शामिल हैं. कोर्ट ने कहा कि गुरुवार को चार अन्य आरोपियों से जुड़े तर्कों पर सुनवाई की जाएगी.
इस मामले में अन्य चार मोहम्मद आरोपी अदनान, इमरान, आमिर हमजा और मोहम्मद आदिल हैं. सोमवार को अदालत ने विशेष रूप से आरोपी मोहम्मद अदनान की ओर से रखे गए तर्कों को सुना, जिसमें उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया और पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए गए. अदनान के वकील ने दलील दी कि शुरुआती FIR में हत्या के प्रयास का कोई आरोप नहीं था.
उन्होंने कहा कि शुरुआती FIR में दर्ज सभी धाराएं जमानती थीं. सात साल से कम सजा का प्रावधान था. ऐसे में अर्नेश कुमार दिशानिर्देश लागू होने चाहिए. आरोपी को जमानत दी जानी चाहिए. बचाव पक्ष ने यह भी दावा किया कि मोहम्मद अदनान के खिलाफ हिंसा में शामिल होने का कोई ठोस सबूत नहीं है. गिरफ्तारी के समय कोई महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी.
उनका आरोप है कि मोहम्मद अदनान की मां और बहन को घर के एक कमरे में बंद कर दिया गया था. गिरफ्तारी वारंट पर परिवार के सदस्य की बजाय एक परिचित से हस्ताक्षर कराए गए थे. वकील ने पुलिस हिरासत में हिंसा का आरोप भी लगाया. हालांकि, अदनान के शरीर पर बाहरी चोटें नहीं पाई गईं, लेकिन उसने शारीरिक दर्द की शिकायत दर्ज कराई थी.
वहीं सह-आरोपी मोहम्मद इमरान के मामले में मजिस्ट्रेट ने नए MLC का आदेश दिया था, क्योंकि उसके शरीर पर ऐसी चोटें मिली थीं जो पहले दर्ज नहीं थीं. बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि जिस पुलिस सब-यूनिट में आरोपियों को रखा गया था, वहां CCTV कैमरे मौजूद नहीं थे, जिससे हिरासत के दौरान हुई हिंसा का कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं है.
इसके अलावा वकीलों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 जोड़ने की जानकारी समय पर नहीं दी गई, जिससे वे गलत फोरम में याचिका दाखिल करने को मजबूर हुए. अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने इन दावों का विरोध करते हुए कहा कि गिरफ्तारी मेमो के ज़रिए आरोपियों को नई धारा की जानकारी दी गई थी.
बचाव पक्ष ने समानता के आधार पर जमानत की मांग करते हुए यह भी बताया कि सह-आरोपी उबेदुल्ला को एक सत्र न्यायालय पहले ही जमानत दे चुका है. यह मामला 6 और 7 जनवरी की दरमियानी रात का है, जब रामलीला मैदान इलाके में मस्जिद के पास अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जा रहा था. सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद को गिराया जा रहा है.
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