Fatehpur: 4 बच्चों की मां को पति ने दिया तीन तलाक, पीड़िता बोली- पुलिस ने थाने से कई बार टरकाया

फतेहपुर में आपसी विवाद ने पति ने अपनी पत्नी को तीन तलाक देखकर घर से बाहर निकाल दिया. पीड़िता ने एसपी से गुहार लगाई है कि उसके चार बच्चे हैं ऐसे में वो कहां जाए. साथ ही पीड़िता ने एसपी को बताया कि जब वो इस मामले की शिकायत लेकर थाने गई तो उसे कार्रवाई का आश्वासन देखकर टरका दिया.

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पति ने तीन तलाक देकर महिला को घर से निकाला पति ने तीन तलाक देकर महिला को घर से निकाला

नीतेश श्रीवास्तव

  • फतेहपुर ,
  • 02 नवंबर 2022,
  • अपडेटेड 7:44 PM IST

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में चार बच्चों की मां को पति ने तीन तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया. पीड़िता का आरोप है कि जब वह इस मामले की शिकायत लेकर थाने पहुंची तो पुलिस ने उसे कार्रवाई का आश्वासन देकर टरका दिया. 10 दिन थाने के चक्कर लगाने के बाद भी उसकी शिकायत दर्ज नहीं कई. गई. जिसके बाद उसे एसपी के पास आना पड़ा. पीड़िता ने एसपी को बताया कि चार पहले उसके पति ने उसे बदनाम करने के लिए पड़ोस में रहने वाले युवक के साथ उसे एक कमरे में बंद कर दिया था. फिर युवक को छेड़छाड़ के फर्जी मुकदमें में फंसाने की धमकर देकर उससे दो लाख रुपये ऐंठ लिए थे. 

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पीड़िता ने अपनी शिकायत में एसपी को बताया कि जब उसने अपने भाई और मां के इस मामले की जानकारी दी तो वो सभी उसके पति को समझाने घर पहुंचे, लेकिन उसने किसी की एक ना सुनी और उल्टा ही सबके सामने मेरी मां को लात और घूंसों से जमकर पीटा. जिसमें वो बुरी तरह से से घायल हो गई और उसे तीन तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया.

एसपी ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया. इसके बाद पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की. गाजीपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला का निकाह साल 2010 में  हथगाम थाना क्षेत्र के रहने वाले अफजल के साथ हुआ था. 

पीड़िता ने एसपी को शिकायती पत्र देकर बताया कि उसके चार बच्चे हैं और शादी के बाद से किसी न किसी बात को लेकर पति उसे मारता पीटता रहा है. मेरी मां ने कई बार समझाकर मामले को शांत कराया.  

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20 अक्टूबर 2022 को पति के साथ किसी बात को लेकर  और पति ने उसे पीट दिया. जिससे मुझे काफी चोटें आईं जब मां और भाई ने बीच बचाव किया तो उन्हें भी लात और घूसों से पीटा गया.  इसके बाद जब वो थाने गई तो वहां कोई सुनवाई नहीं हुई.  पुलिस ने आईपीसी 498 (A) , 323 , मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) 3 अधिनियम 2019 , मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) 4 अधिनियम 2019 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्यवाई में जुट गई है. 
 

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