ITR Filing Deadline: कल से 5000 जुर्माना, आज लास्ट डे... क्या आपने भरा ITR, 5 मिनट में खुद ऐसे करें फाइल

ITR Deadline Today: आज इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट है और इस डेडलाइन से चूकने पर टैक्सपेयर्स को 5000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.

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आज आईटीआर भरने से चूके तो लगेगा जुर्माना (Photo: ITGD) आज आईटीआर भरने से चूके तो लगेगा जुर्माना (Photo: ITGD)

आजतक बिजनेस डेस्क

  • नई दिल्ली,
  • 15 सितंबर 2025,
  • अपडेटेड 1:04 PM IST

क्या आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है. अगर नहीं तो फिर आपको तगड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है. दरअसल, टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर फाइल करने (ITR Filing) की लास्ट डेट आज 15 सितंबर 2025 है. ऐसे में जरूरी है कि फटाफट इस काम को निपटा लें. डेडलाइन खत्म होने के बाद रिटर्न फाइल करने पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और 5000 रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है.

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डेडलाइन बढ़ने की उम्मीद कम 
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन आज खत्म हो रही है और टैक्सपेयर्स के पास सिर्फ आजभर का ही मौका है. दरअसल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए वित्त वर्ष 2024-25 (AY 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया था और इनकम टैक्स विभाग ने इस डेडलाइन को लेकर सोशल मीडिया पर अलर्ट जारी किया है और लास्ट डेट बढ़ने की अटकलों को खारिज किया है. ऐसे में इसके बढ़ने की उम्मीद कम ही जताई जा रही है. 

लास्ट डेट के बाद भरने पर जुर्माना
डेडलाइन तक टैक्स रिटर्न फाइल करना इसलिए जरूरी है, क्योंकि इसके बाद आईटीआर फाइल करने के अलग-अलग इनकम के हिसाब से जुर्माने का प्रावधान है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234F के तहत डेडलाइन के बाद रिटर्न फाइल करने वाले ऐसे टैक्सपेयर्स जिनपर टैक्स देनदारी है, उनपर जुर्माना भी लगाया जाता है, जो अधिकतम 5000 रुपये तक है. नियम के मुताबिक, अगर टैक्सपेयर्स की कुल इनकम 5 लाख रुपये से अधिक है, तो फिर देरी से आईटीआर फाइल करने पर उन्हें 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. वहीं जिनकी आय 5 लाख रुपये से कम है, उनके लिए जुर्माने की राशि 1,000 रुपये है. 

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देर से आईटीआर भरने पर ये दिक्कतें भी 
बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने में देरी के चलते जहां जुर्माना झेलना पड़ सकता है, तो वहीं अन्य कई तरह की दिक्कतें भी पेश आती हैं. टैक्स बकाये पर सेक्शन 234A के तहत 1% मासिक ब्याज देना पड़ता है. तो वहीं देर से फाइलिंग पर रिटर्न की प्रोसेसिंग में भी लंबा समय लगता है, रिफंड पाने में देरी का सामना करना पड़ता है. 

यहां एक बात और ध्यान में रखना जरूरी है कि जानकारी छिपाने या गलत जानकारी देने के मामले में इनकम टैक्स एक्ट के तहत जेल का प्रावधान भी है. उन टैक्सपेयर्स पर जो लगातार टैक्स नहीं भरते हैं या जानबूझकर टैक्स चोरी करने के गंभीर मामलों से जुड़े हैं, उनपर ये कड़ी कार्रवाई की जा सकती है. इसके तहत गंभीरता के आधार पर तीन महीने से लेकर दो साल तक की जेल हो सकती है. 

इन स्टेप से घर बैठे करें फाइल

  • आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल (https://eportal.incometax.gov.in/) पर जाएं.
  • ID-पासवर्ड से लॉगइन करके डैशबोर्ड पर, ई-फाईल > आयकर रिटर्न > 'रिटर्न दाखिल करें' पर क्लिक करें.
  • एसेसमेंट ईयर 2025-26 सेलेक्ट करके 'कंटीन्यू' पर क्लिक करें. फिर ऑनलाइन फाइलिंग ऑप्शन चुनें.
  • अब टैक्स इनकम और TDS कैलकुलेशन के हिसाब से ITR फॉर्म चुनें और फिर स्टार्ट पर क्लिक करें.
  • अपनी आय- कटौती का ब्योरा भरें. टैक्स लायबिलिटी के मामले में ब्योरे के आधार पर शॉर्ट विवरण दिखेगा.
  • अगर लायबिलिटी नहीं बनती, तो 'प्रिव्यू रिटर्न' पर क्लिक करके 'वैलिडेशन के लिए आगे बढ़ें' ऑप्शन चुनें.
  • प्रिव्यू देखें और 'रिटर्न फाइल करें' पेज पर, वेरिफिरेशन के लिए आगे बढ़ें. ये ई-वेरिफिकेशन अनिवार्य है.
  • ई-वेरिफाई पेज पर वेरिफिकेशन के लिए दिए गए विकल्प चुनें और 'कंटीन्यू' पर क्लिक करें.
  • रिटर्न को ई-वेरिफाई कराने के बाद फार्म के सफलतापूर्व भरे जाने की सूचना स्क्रीन पर दिखाई देगी.
  • ट्रांजैक्शन ID और एक्नॉलेजमेंट नंबर स्क्रीन पर मिलेगा, जिससे भविष्य में अपने ITR का स्टे्टस जांच सकते हैं.
  • ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर फॉर्म सफलता पूर्वक भरे जाने का मैसेज मिलेगा.
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