सरकार की ओर से बेटियों की सुरक्षा, सशक्तिकरण और शिक्षा के लिहाज से तमाम योजनाएं (Govt Schemes) संचालित की जा रही हैं. बात आर्थिक सुरक्षा की करें, तो मोदी सरकार (Modi Govt) एक स्कीम खासी पॉपुलर है, जो उसकी पढ़ाई से लेकर शादी के खर्च तक का इंतजाम करने में बेहद मददगार साबित हो सकती है. हम बात कर रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojna), जिसमें किया गया नियमित निवेश बिटिया को 71 लाख रुपये दिला सकता है. आइए जानते हैं इस स्कीम में मिलने वाले ब्याज समेत अन्य बेनेफिट्स के बारे में विस्तार से...
2015 में हुई थी योजना की शुरुआत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की सरकार ने बेटियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान के तहत 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना (SSY Scheme) की शुरुआत की थी. इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नवंबर 2024 तक इसके तहत 4.1 करोड़ अकाउंट खोले जा चुके हैं. ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान (Investment Plan) है, जिसे बेटियों को लखपति बनाने वाली योजना के तौर पर भी जाना जाता है.
स्कीम में मिल रहा 8.2% का धांसू ब्याज
इस स्कीम को लोकप्रिय बनाने में इसमें निवेश (SSY Investment) पर सरकार की ओर से दिया जाने वाला ब्याज भी अहम रोल निभाता है, जो आमतौर पर किसी बैंक में एफडी पर मिल रहे इंटरेस्ट रेट से भी ज्यादा है. जी हां, SSY Interest Rate की बात करें, तो ये 8.2 फीसदी है. सुरक्षित निवेश की गारंटी खुद सरकार देती है और मोटे रिटर्न के साथ ही इसमें निवेश पर टैक्स छूट (Tax Benefits) का लाभ भी दिया जाता है.
सुकन्या समृद्धि की खासियतें
क्या है 71 लाख रुपये पाने का कैलकुलेशन?
अब बताते हैं कि आखिर सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कैसे और कितना निवेश किया जाए, जिससे कि बेटी के 21 साल का होने पर उसके लिए 71 लाख रुपये का फंड जमा हो सके. तो इसका कैलकुलेशन बेहद ही आसान है. तो जान लें इस सरकारी स्कीम में एक साल में 1.5 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है. अब अगर आप इस तय रकम को सुकन्या खाते में लगातार 15 साल तक जमा करते हैं, तो मेच्योरिटी पर बेटी के लिए 71,82,119 रुपये इकठ्ठे हो जाएंगे. दरअसल, इसमें आपके द्वारा जमा की गई कुल राशि 22,50,000 होगी, जबकि इस पर मिलने ब्याज की रकम 49,32,119 रुपये होगी और मेच्योरिटी पर मिलने वाली ये बड़ी रकम बिल्कुल टैक्स फ्री होगी.
बीते साल हुआ ये बड़ा बदलाव
बेटी के भविष्य के लिए लाखों का फंड जुटाने वाली इस स्कीम से जुड़े नियमों में बीते साल बदलाव किया गया था. जिसके तहत अगर किसी बेटी का SSY Account ऐसे व्यक्ति के द्वारा खोला गया है, जो कि उसका कानूनी अभिभावक नहीं है, तो फिर उसे ये खाता नेचुरल पैरेंट्स या Legal Guardian को ट्रांसफर करना होगा, वरना उस अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है. 1 अक्टूबर 2024 से लागू हुए इस बदलाव के तहत बेटी का अकाउंट अब पैरेंट्स या कानूनी अभिभावक ही ऑपरेट कर सकते हैं.
आजतक बिजनेस डेस्क