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अब बिना आधार खोल सकेंगे बैंक खाता, आपके हक में SC के ये फैसले

aajtak.in
  • 15 दिसंबर 2017,
  • अपडेटेड 7:39 AM IST
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सुप्रीम कोर्ट ने आधार को अलग-अलग कल्याणकारी योजनाओं से लिंक करने के खिलाफ दर्ज याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई की. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए आधार से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च तक बढ़ा दी है.

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इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी को और कई मोर्चों पर राहत दी है. आगे हम बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आपके हक में कौन-कौन से फैसले आधार को लेकर दिए हैं.

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बिना आधार खोलें खाता :
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई नया बैंक खाता खोलना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है. कोई  भी बैंक आपको बिना आधार के खाता खुलवाने से इनकार नहीं कर सकता.

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सर्वोच्च न्यायालय ने हालांकि कहा है कि बिना आधार के वही लोग खाता खोल सकेंगे, जिन्होंने आधार नहीं बनाया है और जो ये बता पाएंगे कि उन्होंने आधार बनाने के लिए अप्लाई किया है.

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मोबाइल नंबर  लिंक के लिए मिला समय :
सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने के लिए तय  6 फरवरी की डेडलाइन को भी खत्म कर दिया है. अब अपने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने के लिए भी आपके पास 31 मार्च तक का समय है.

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अंतरिम राहत है लेक‍िन ये जरूर करें :
सुप्रीम कोर्ट ने आधार को विभ‍िन्न योजनाओं से लिंक करने को लेकर आपको अंतरिम राहत दी है. इसलिए अगर आप ने अभी आधार कार्ड नहीं बनवाया है, तो इसे जरूर बना लें.

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार को अलग-अलग  योजनाओं से लिंक करने के लिए अनिवार्य करना कितना सही है, इसको लेकर अंतिम फैसला जनवरी में देगा.

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आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली इस राहत का फायदा ये है कि आपको आधा को विभ‍िन्न योजनाओं से लिंक करने के लिए कुछ और समय मिल गया है.

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बता दें कि मोदी सरकार ने 139 कल्याणाकारी योजनाओं को आधार से लिंक करने के लिए कहा है. फिलहाल इन सभी योजनाओं को आधार से लिंक करने के लिए अब आपके पास 31 मार्च तक समय है.

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