अगर आपने अपने बैंक अकाउंट को पैनकार्ड से लिंक नहीं किया है तो आने वाले दिनों में आपको बड़ा नुकसान हो सकता है. दरअसल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से कहा गया है कि आयकर विभाग अगले महीने यानि कल से सिर्फ "ई - रिफंड'' जारी करेगा. यह रिफंड सीधे टैक्सपेयर्स के बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा. इसके लिए टैक्सपेयर्स को अपने बैंक अकाउंट पैन से लिंक कराना अनिवार्य है. अगर टैक्सपेयर ने अकाउंट को पैन से लिंक नहीं कराया है तो उसे रिफंड के लिए इंतजार करना होगा.
इस संबंध में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से परामर्श जारी की गई है. इसमें कहा गया है कि रिफंड बैंक अकाउंट में भेजे जाएंगे क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 1 मार्च 2019 से सिर्फ ई - रिफंड जारी करेगा. डिपार्टमेंट ने कहा कि अपना रिफंड सीधे, आसान और सुरक्षित तरीके से हासिल करने के लिए अपने बैंक अकाउंट को अपने पैन से लिंक करा लें. ये सेविंग, करंट, कैश या ओवरड्राफ्ट बैंक अकाउंट हो सकता है. अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स को रिफंड सीधे उनके बैंक अकाउंट में या फिर चेक के माध्यम से देता था.
डिपार्टमेंट ने कहा है कि टैक्स देने वाले ई - फाइलिंग वेबसाइट - " https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/" पर लॉग इन करके यह पता कर सकते हैं कि उनका बैंक अकाउंट पैन से जुड़ा है या नहीं. वहीं डिपार्टमेंट की ओर से यह भी सलाह दी गई है कि जिन लोगों ने अपने बैंक खाते को पैन से नहीं लिंक किया है, वे अपने पैन की जानकारी बैंक की शाखा को दें. इसके अलावा आयकर विभाग की ई - फाइलिंग वेबसाइट पर इसका सत्यापन करें.
बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है और इस प्रक्रिया को इस साल 31 मार्च तक करना होगा. आंकड़ों के मुताबिक इस महीने की शुरुआत तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब तक 42 करोड़ पैन संख्या जारी की है , जिसमें से 23 करोड़ आधार से जुड़ चुके हैं.
आधार-पैन लिंकिंग के लिए आप 567678 या 56161 पर मैसेज भेज सकते हैं. इसके अलावा आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर भी मिलता है.