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किराना स्टोर से खरीदें सामान, तो दुकानदार को अलग से न दें GST

aajtak.in
  • 13 दिसंबर 2017,
  • अपडेटेड 12:07 PM IST
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जब भी आप किराना स्टोर से सामान खरीदते हैं, तो उस पर आप से जीएसटी भी वसूला जाता है. हालांकि कभी कोई दुकानदार किराने के सामान पर आप से जीएसटी की मांग करे, तो इसे देने से इनकार कर दें.

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टैक्स अथॉरिटी सीबीईसी ने साफ किया है कि जब भी आप किराना का सामान लें और इस दौरान अगर दुकानदार आप से अलग से जीएसटी मांग रहा है, तो देने से इनकार कर दें और उसके ख‍िलाफ श‍िकायत भी दर्ज कर सकते हैं. 

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दरअसल पिछले दिनों ऐसी श‍िकायतें आई थीं कि दुकानदार किराने के सामान पर दर्ज कीमत तो वसूल ही रहे हैं, लेक‍िन उसके बाद अलग से जीएसटी भी ले रहे हैं. इन्ही श‍िकायतों के बाद सीबीईसी ने साफ किया है कि दुकानदार ऐसा नहीं कर सकते.

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सीबीईसी ने एक ट्वीट कर इसको लेकर तस्वीर साफ की है. उसने कहा है कि जब आप कोई ऐसा सामान खरीदते हैं, जिस पर MRP मूल्य छपा हो, तो इसके लिए आपको अलग से जीएसटी देने की जरूरत नहीं पड़ती  है.

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सीबीईसी के मुताबिक उत्पाद पर छपे MRP में जीएसटी भी शामिल होता है. इसलिए कोई भी दुकानदार अगर MRP के ऊपर आप से जीएसटी के तौर पर अवैध वसूली कर रहा है, तो उसे ऐसा कतई न करने दें.

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अध‍िकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) वह मूल्य होता है, जिसके ऊपर से कोई भी दुकानदार ज्यादा पैसे नहीं मांग सकता. MRP को ऐसे तैयार किया जाता है कि इसमें उस उत्पाद पर लगने वाले टैक्स को भी शामिल किया जाता है.

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टैक्स अथॉरिटी ने कहा है कि कोई अगर ऐसा करता है, तो उसकी श‍िकायत की जा सकती है. इसके लिए सीबीईसी ने एक टोल फ्री नंबर भी दिया है. आप ऐसे मामलों की श‍िकायत 1800-11--11-4000/ 14404 पर कॉल कर के कर सकते हैं.

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इसलिए अगली बार जब कभी आप दुकान पर जाएं और कोई आप से MRP से ज्यादा पैसे मांगता है, तो आप इसके लिए सीधे इनकार कर सकते हैं. ऐसे दुकानदारों की आप श‍िकायत भी कर सकते हैं.

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