केंद्र और राज्य की सरकारें गरीब और मध्यम वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए कई सरकारी योजनाएं चलाती हैं. कुछ योजना वित्तीय सहायत देती हैं, तो कुछ योजना के तहत कारोबार शुरू करने के लिए लोन दिया जाता है. आज इसी तरह की एक योजना के बारे में बता रहे हैं, जिसके तहत आप लोन लेकर कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हैं.
यह योजना बिना ब्याज और बिना गारंटी पर लोन देती है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित है. योगी सरकार युवाओं और गरीब परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए यह लोन योजना चला रही है. इस योजना का नाम 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (MYUVA)' है. यह योजना 5 लाख रुपये तक का लोन बिना ब्याज और बिना गारंटी पर देती है.
8वीं पास भी ले सकता है ये लोन?
अगर कोई युवा इस योजना के तहत अप्लाई करता है और 5 लाख रुपये तक का लोन लेना चाहते हैं तो उसकी आयु 21 से 40 वर्ष की आयु के बीच होनी चाहिए . इसके तहत न्यूनतम शिक्षा योग्यता 8वीं पास होनी चाहिए और मान्यता प्राप्त संस्थान से स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या डिग्री प्राप्त होना चाहिए. पीएम स्वनिधि योजना को छोड़कर आवेदक को किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की योजना (जिसमें ब्याज या पूंजी शामिल हो) का लाभ नही मिल रहा होना चाहिए.
क्या है इस योजना का उद्देश्य?
इस योजना का उद्देश्य 21 से 40 साल की आयु वाले युवक और युवतियों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें अपने कारोबार शुरू करने के लिए प्रेरित करना है और उन्हें अपने कारोबार शुरू करने के लिए प्रेरित करना है. इसका मकसद राज्य से ज्यादा से ज्यादा उद्यमी उभरकर निकलें. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना के तहत 10 साल में 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार देना है.
कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
सबसे पहले आपको MSME पोर्टल msme.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. फिर जिला उद्योग प्रोत्साहन और उद्यमिता विकास केंद्र पर इस ऑनलाइन आवेदन की जांच की जाएगी और जांच के बाद बैंक को ये फॉर्म भेजा जाएगा. इसके बाद बैंक की ओर से इस आवेदन की जांच और लोन अप्रूव किया जाएगा, जिसके बाद लोन देने की व्यवस्था की जाएगी.
5 लाख योजना लेने के लिए क्या-क्या देना हेागा?
इस लोन के बदले कोई भी ब्याज देने की आवश्यकता नहीं है. 4 साल तक इस लोन को जमा करना होगा. अगर आप यह लोन लेते हैं तो किसी भी तरह की गारंटी भी देने की आवश्यकता नहीं है. लेकिन इसके बदले आपको कुछ डिपॉजिट करना होगा. जनरल को 15 फीसदी, OBC को 12.5 फीसदी, SC/ST और दिव्यांग को 10 फीसदी का कंट्रीब्यूशन देना होगा.
सब्सिडी भी मिलेगी
उत्तर प्रदेश सरकार की यह योजना प्रोजेक्ट के तहत 10 फीसदी मार्जिन मनी भी दी जाएगी. अगर 2 साल तक बिजनेस का सफल संचालन होगा तो यह मार्जिन मनी सब्सिडी में बदल जाएगी. इसका मतलब है कि आपको यह पैसा लौटाने की जरूरत नहीं है.
आजतक बिजनेस डेस्क