लालू यादव को SC से बड़ा झटका, लैंड फॉर जॉब मामले में स्टे देने से किया इनकार

कोर्ट ने कहा कि यह मामला हाई कोर्ट में ही तय होना चाहिए और शीर्ष अदालत इसमें दखल नहीं देना चाहती. इस फैसले के बाद ‘लैंड फॉर जॉब’ घोटाले में लालू यादव के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही अब बिना किसी रोक के आगे बढ़ेगी.

Advertisement
लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी के मामले में स्टे देने से इनकार कर दिया है. (फाइल फोटो- PTI) लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी के मामले में स्टे देने से इनकार कर दिया है. (फाइल फोटो- PTI)

रोहित कुमार सिंह

  • पटना,
  • 18 जुलाई 2025,
  • अपडेटेड 11:56 AM IST

आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. जमीन के बदले नौकरी घोटाले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने और ट्रायल पर रोक की उनकी मांग को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह फिलहाल हाई कोर्ट में लंबित इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा. अदालत ने साफ किया कि ट्रायल की कार्यवाही पर कोई स्टे नहीं दिया जाएगा और मुकदमे की सुनवाई जारी रहेगी.

Advertisement

अदालत में पेश होने से राहत

हालांकि कोर्ट ने यह निर्देश जरूर दिया कि हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई तेजी से करे. इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि लालू यादव की उम्र और उनकी सार्वजनिक हैसियत को ध्यान में रखते हुए, ट्रायल के दौरान उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश नहीं होना पड़ेगा.

क्या बोले लालू यादव के वकील?

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि यह बेहद चौंकाने वाला मामला है. लालू यादव 2002 से मंत्री रहे, लेकिन सीबीआई ने 2014 में जांच शुरू की और अब तक उनके खिलाफ अभियोजन स्वीकृति (sanction for prosecution) नहीं ली गई, जबकि बाकी सभी के लिए स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है.

इस पर कोर्ट ने कहा कि यह मामला हाई कोर्ट में ही तय होना चाहिए और शीर्ष अदालत इसमें दखल नहीं देना चाहती. इस फैसले के बाद ‘लैंड फॉर जॉब’ घोटाले में लालू यादव के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही अब बिना किसी रोक के आगे बढ़ेगी.

---- समाप्त ----

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement