1 अप्रैल से सभी 15 साल पुराने वाहनों के पंजीकरण को नवीनीकृत (Re-registering) करने के लिए कुल 5000 रुपये लगेंगे. जबकि वर्तमान में केवल 600 रुपये लगते हैं. अगर दोपहिया वाहन की बात करें तो इसमें इजाफा किया गया है. टू-व्हीलर के लिए रि-रजिस्ट्रेशन फीस 300 के बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई है. आयातित कारों पर 15,000 के बजाय 40,000 वसूला जाएगा. टैक्सियों के लिए 1,000 के बजाय अब 7,000 रुपये लगेंगे. ट्रक-बस की बात करें तो 15 साल पुराने ऐसे वाहन पहले 1,500 रुपये में रिन्यू कर दिए जाते थे, वहीं अब इस काम में 12,500 रुपये लगेंगे. छोटे पैसेंजर वाहनों को रिन्यू कराने में पहले 1,300 रुपये लगते थे, लेकिन अब इन्हें रिन्यू कराने में 10 हजार रुपये शुल्क लगाया जाएगा. देखें ये वीडियो