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दुबई जाने का प्लान है? वीजा उल्लंघन पर हो सकती है जेल, जुर्माना और देश निकाला

जो विदेशी नागरिक अपने वीज़ा की अवधि से ज़्यादा रुकते हैं अपने निवास परमिट का नवीनीकरण नहीं कराते हैं, या दी गई अवधि के भीतर UAE से बाहर नहीं जाते हैं, उन पर दैनिक आधार पर गणना किए जाने वाले प्रशासनिक जुर्माने लगते हैं.

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UAE ने कड़े किए नियम (Photo-ITG)
UAE ने कड़े किए नियम (Photo-ITG)

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने इमिग्रेशन नियमों के पालन को लेकर अपनी सख्ती और बढ़ा दी है, उसने साफ कर दिया है कि वीजा और निवास के नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा दी जाएगी, जिसमें जेल, भारी जुर्माना और देश निकाला  शामिल है. गल्फ न्यूज के अनुसार, इन कड़े कदमों को सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने और सामाजिक व्यवस्था को बिगड़ने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया है.

इस पूरी व्यवस्था के केंद्र में फेडरल लॉ नंबर 29 ऑफ 2021 है, जो विदेशियों के प्रवेश और निवास को नियंत्रित करता है. यह कानून इस बात पर जोर देता है कि बिना दस्तावेज वाले निवासियों को पनाह देना या नौकरी देना अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है. इसलिए, यह कानून वीजा, नौकरी, पनाह देने और निवास परमिट के गलत इस्तेमाल से जुड़े उल्लंघनों के लिए सख्त परिणाम तय करता है.

यूएई के सख्त नियम को समझना जरूरी

अधिकारियों ने कहा है कि इन नियमों को समझना वहां रहने वाले निवासियों और नौकरी देने वाले मालिकों दोनों के लिए बहुत जरूरी है. अवैध रूप से देश में आए लोगों को अपने पास पनाह देना या उन्हें नौकरी देना एक बहुत गंभीर अपराध माना जाता है, क्योंकि यह सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है. इसमें कम से कम दो महीने की जेल और Dh100,000 से लेकर Dh5 मिलियन (50 लाख) तक का भारी जुर्माना हो सकता है. जुर्माने की रकम इस बात पर निर्भर करती है कि कितने लोग शामिल हैं या कोई संगठित नेटवर्क इसमें शामिल है या नहीं.

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सभी मामलों में विदेशी नागरिक को देश से निकालना अनिवार्य है. नियमों का बार-बार उल्लंघन करने पर नौकरी देने वाले मालिक या पनाह देने वाले व्यक्ति को भी देश से निकाला जा सकता है. वीजा का गलत इस्तेमाल करने जैसे कि विज़िट या टूरिस्ट वीजा पर आकर काम करना, एक कानूनी उल्लंघन है. नियम तोड़ने वालों पर कम से कम Dh10,000 का जुर्माना लगता है. साथ ही, हालात के हिसाब से जेल हो सकती है और अगर कोर्ट आदेश दे, तो देश निकाला भी किया जा सकता है. 


यूएई में झूठी जानकारी और धोखाधड़ी पर कठोर दंड

यूएई के कानून के प्रावधानों से बचने के लिए गलत या झूठे बयान जमा करने पर छह महीने तक की जेल और Dh5,000 से Dh10,000 तक का जुर्माना लग सकता है, और कोर्ट के निर्णय के आधार पर देश निकाला भी हो सकता है. इसी तरह, किसी को वीजा के उद्देश्य के विपरीत इस्तेमाल करने में मदद करना भी एक गंभीर अपराध है.

 ऐसे मामलों में कम से कम Dh10,000 का जुर्माना, संभावित जेल और शामिल विदेशी नागरिक के लिए अनिवार्य देश निकाला हो सकता है, क्योंकि यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि वीजा का इस्तेमाल सख़्ती से केवल मंजूर किए गए उद्देश्यों के लिए ही किया जाए. इसके अलावा, वीजा, निवास परमिट या सरकारी दस्तावेजों को जाली बनाना या जानबूझकर जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करना सबसे गंभीर उल्लंघनों में आता है, जिस पर उल्लंघन करने वालों को 10 साल तक की जेल और विदेशी नागरिकों के लिए अनिवार्य देश निकाला का प्रावधान है.

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कंपनियों पर लगने वाले दंड और प्रशासनिक जुर्माने

यदि कंपनी के प्रतिनिधि कानून के तहत कोई अपराध करते हैं, तो फर्मों पर प्रति उल्लंघन कम से कम Dh50,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है. अदालतें व्यवसाय को छह महीने तक बंद करने का आदेश भी दे सकती हैं. 

अगर जुर्माना नहीं भरा जाता है, तो दंड बढ़कर तीन महीने तक की जेल या Dh4,000 का जुर्माना हो सकता है, साथ ही देश निकाला भी संभव है. माता-पिता को भी नवजात शिशुओं के लिए जन्म के चार महीने के भीतर निवास और पहचान दस्तावेज सुरक्षित करने आवश्यक हैं. इस अवधि से अधिक की देरी पर प्रत्येक दिन के लिए प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाता है. 

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