उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त करने का आदेश हुआ था. प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीडीए) ने विजय मिश्रा के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ध्वस्तीकरण के आदेश दिए थे. अब इस मामले में विजय मिश्रा को फौरी राहत मिल गई है. कमिश्नर कोर्ट ने पीडीए के आदेश पर रोक लगा दी है.
कमिश्नर कोर्ट ने नोटिस ठीक से तामील नहीं कराए जाने के कारण ध्वस्तीकरण के आदेश पर रोक लगाई है. साथ ही कोर्ट ने विजय मिश्रा को पीडीए के जोनल अधिकारी के समक्ष 2 नवंबर तक अपना पक्ष रखने के लिए भी कहा है. इसके अलावा कमिश्नर कोर्ट ने यह भी कहा है कि 6 नवंबर तक विजय मिश्रा ने यदि अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया तो पीडीए निर्णय ले सकती है.
गौरतलब है कि पीडीए के आदेश के खिलाफ विजय मिश्रा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की थी. हाई कोर्ट ने विजय मिश्रा को अपीलीय कमिश्नर कोर्ट जाने के आदेश दिए थे. विधायक विजय मिश्रा के अल्लापुर स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी थी. पीडीए अधिकारियों ने निर्माण को अवैध बताकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ध्वस्तीकरण के लिए टीम भेजी थी.
बता दें अल्लापुर पुलिस चौकी के समीप विजय मिश्रा ने करोड़ों रुपये की लागत से आलीशान शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया है. विधायक विजय मिश्रा पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर बगैर नक्शे के अवैध निर्माण कराने का आरोप है. विजय मिश्रा के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अलावा दो और अवैध निर्माण को प्रशासन ने चिन्हित किया है.
बता दें कि बाहुबली विधायक विजय मिश्रा इस समय आगरा जेल में बंद हैं. विजय मिश्रा के खिलाफ 70 से अधिक मामले दर्ज हैं. विजय मिश्रा के खिलाफ प्रयागराज, भदोही और अन्य जनपदों में गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. यूपी सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर साल 2010 में रिमोट बम से हुए हमले के मामले में भी विजय मिश्रा आरोपी हैं.