आईएनएक्स मीडिया मामले में 6 नौकरशाहों की नियमित जमानत याचिका का सीबीआई ने विरोध किया है. दिल्ली के रॉउज एवेन्यू कोर्ट को दिए अपने जवाब में सीबीआई ने विरोध दर्ज कराया. ये 6 नौकरशाह FIPB का हिस्सा थे, जिन्होंने पी चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान आईएनएक्स मीडिया को मंजूरी दी थी. फिलहाल कोर्ट ने सभी 6 नौकरशाहों की अंतरिम जमानत के लिए सुनवाई की अगली तारीख 27 जनवरी तक बढ़ा दी है.
INX media case: CBI in its reply opposing the bail application of six bureaucrats stated "there is every possibility that these accused may abscond, not be available for trial & there is every likelihood that they may tamper with evidence, which may adversely affect the trial". https://t.co/WtnLcF3V1j
— ANI (@ANI) December 17, 2019
इन अधिकारियों से पहले कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को जमानत दे दी थी. जमानत पाने वाले अधिकारियों ने पूर्व FIPB सदस्य सिंधुश्री खुल्लर, प्रदीप कुमार बग्गा, प्रबोध सक्सेना, अनूप के पुजारी, पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के सीए रहे भास्कर रमन समेत 6 लोगों को कोर्ट ने दो-दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी.
FIPB के 6 पूर्व अधिकारियों को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अंतरिम जमानत इस मामले की अगली सुनवाई तक के लिए दे दी थी. कार्ति चिदंबरम को पहले ही इस मामले में कोर्ट ने जमानत दे दी थी. पी चिदंबरम को भी सीबीआई के केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है.