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IAS रवि केस की जांच से CBI का इनकार, सरकार ने शर्त हटाकर फिर की सिफारिश

कर्नाटक के आईएएस अधि‍कारी डीके रवि की हत्या मामले की जांच से CBI ने इनकार कर दिया है. जबकि सरकार ने नई अधिसूचना जारी कर शर्त हटाते हुए एक बार फिर सीबीआई से जांच की सिफारिश की है.

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आईएएस डीके रवि की फाइल फोटो
आईएएस डीके रवि की फाइल फोटो

कर्नाटक के आईएएस अधि‍कारी डीके रवि की हत्या मामले की जांच से CBI ने इनकार कर दिया है. एजेंसी ने जांच के लिए कर्नाटक सरकार की शर्तों पर असहमति जताते हुए फाइल लौटा दी है. जबकि सरकार ने नई अधिसूचना जारी कर शर्त हटाते हुए एक बार फिर सीबीआई से जांच की सिफारिश की है.

गौरतलब है‍ कि कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने विपक्ष और रवि के परिजनों के भारी दवाब के बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की थी. कर्नाटक सरकार ने साथ ही अपनी आधिकारिक सिफारिश में जांच तीन महीने में पूरी करने को कहा था. सीबीआई ने कर्नाटक सरकार की यह शर्त नामंजूर करते हुए कहा कि जांच के मामले में सरकार शर्तें नहीं लगा सकती है.

सीबीआई ने सिफारिश को दोषपूर्ण बताया
सीबीआई ने कार्मिक विभाग को लिखा है कि कर्नाटक सरकार की सिफारिश दोषपूर्ण है, क्योंकि इसमें तीन महीने में जांच की बात कही गई है. सीबीआई ने लिखा कि समय सीमा तय किए जाने से वह इस केस को स्वीकार नहीं कर सकती है. हालांकि सीबीआई की इस चिट्टी के ठीक बाद प्रदेश सरकार ने बिना मौका गंवाए नई अधि‍सूचना जारी कर तीन महीने में जांच की शर्त हटाते हुए एक बार फिर एजेंसी से जांच की सिफारिश की है.

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बता दें कि आईएएस डीके रवि 16 मार्च को बेंगलुरु स्थि‍त अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे. शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने इसे खुदकुशी का केस बताया था. इस पर रवि के परिजनों ने ऐतराज जताया था और मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी. विपक्ष ने भी इसे मुद्दा बनाकर सड़क से सदन तक खूब हंगामा किया था, जिसके बाद सरकार ने केस सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की थी.

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