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ब्रह्मपुत्र में बाढ़ संबंधी याचिका पर केंद्र को नोटिस

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को एक याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया. याचिका में पूर्वोत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ रोकने के लिए स्थायी व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए जाने की मांग की गई है.

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सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को एक याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया. याचिका में पूर्वोत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ रोकने के लिए स्थायी व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए जाने की मांग की गई है.

मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर, न्यायमूर्ति एस.एस. निज्जर और न्यायमूर्ति जे. चेलामेश्वर की पीठ ने असम और अरुणाचल प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया. अदालत से कहा गया था कि असम की गरीबी का सम्बंध बाढ़ से पैदा होने वाली तबाही से है.

भारतीय जनता पार्टी की असम इकाई के महासचिव प्रोद्युत के. बोरा ने याचिका दाखिल की थी. याचिका में मांग की गई है कि ब्रह्मपुत्र बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार और दो राज्य सरकारों को निर्देश दिया जाए.

बोर्ड का गठन 1980 में केंद्र सरकार ने किया था, जिसका काम था ब्रह्मपुत्र में बाढ़ को नियंत्रित करने के उपाय खोजना.
याचिका के मुताबिक हाल में बाढ़ के कारण असम में 22 जिलों में 22 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा.

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बोरा जोरहाट शहर के निवासी हैं और प्रबंधन सलाहकार हैं. उन्होंने असम में बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए विशेष केंद्रीय कोष की मांग की.

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