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स्वास्थ्य से संबंधित सही सूचना नहीं देने के लिए IPS आशीष सिंह के खिलाफ होगी कार्रवाई, EC ने दिया निर्देश

चुनाव आयोग ने ओडिशा में आईपीएस डी.एस. कुटे का निलंबन रद्द कर दिया है और अपने स्वास्थ्य के बारे में तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने के लिए एक अन्य आईपीएस अधिकारी आशीष कुमार सिंह के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है.

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सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

चुनाव आयोग ने ओडिशा में आईपीएस डी.एस. कुटे का निलंबन रद्द कर दिया है और अपने स्वास्थ्य के बारे में तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने के लिए एक अन्य आईपीएस अधिकारी आशीष कुमार सिंह के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है.

चुनाव आयोग ने शनिवार को ओडिशा सरकार को एक निर्देश जारी किया. इसमें आईपीएस अधिकारी आशीष सिंह के स्वास्थ्य के संबंध में गलत बयानी के आरोपों के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है.

जांच में सामने आईं गड़बड़ियां

यह कार्रवाई AIIMS भुवनेश्वर के स्पेशल मेडिकल बोर्ड की ओर से दी गई एक व्यापक हेल्थ रिपोर्ट के आधार पर की गई है, जिसमें आशीष सिंह को 'शारीरिक और मानसिक रूप से फिट' घोषित किया गया था.

आयोग ने जब मेडिकल रिपोर्ट की जांच की तो आशीष सिंह के स्वास्थ्य संबंधी दावों में गड़बड़ियां सामने आईं क्योंकि वह स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 4 मई 2024 से मेडिकल अवकाश पर थे.

डीएस कुटे का निलंबन हुआ रद्द

ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को संबोधित चुनाव आयोग के पत्र में सिंह के खिलाफ सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है. इसमें कहा गया, 'आयोग ने प्रथम दृष्टया इसे आईपीएस आशीष कुमार सिंह की ओर से तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने का मामला पाया.' 

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आशीष सिंह की कथित गलत बयानी ने बीजेपी सहित कई हलकों का ध्यान आकर्षित किया, जिसने उन पर सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (बीजेडी) के प्रति पक्षपात का आरोप लगाया था. एक अलग घटनाक्रम में चुनाव आयोग ने कुछ शर्तों के साथ वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी डीएस कुटे का निलंबन हटा दिया है.

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