मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. बताया जा रहा है कि अभी तक रणवीर इलाहाबादिया ने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कराया है. वहीं, बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन दो दिन बाद ही इन्होंने वापसी कर ली है. पढ़ें शुक्रवार शाम की 5 बड़ी खबरें...
1. कहां गायब हो गए रणवीर इलाहाबादिया? पुलिस का दावा- घर पर लटक रहा ताला, फोन बंद
अब मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. बताया जा रहा है कि अभी तक रणवीर इलाहाबादिया ने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करवाई है. उनसे कम्यूनिकेशन भी नहीं हो पा रहा है. पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक, रणवीर के मुंबई स्थित घर पर ताला लटक रहा है. यूट्यूबर का फोन स्विच ऑफ आ रहा है.
2. किसी ने बेटी की शादी के लिए जोड़ी थी पाई-पाई... महाराष्ट्र के बैंक पर एक्शन से सदमे में ग्राहक
RBI के इस कदम के बाद मुंबई और ठाणे में बैंक की शाखाओं के बाहर ग्राहकों की भारी भीड़ जमा हो गई. कई खाताधारक अपना पैसा निकालने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे. कुछ जमाकर्ताओं के 40 लाख रुपये से ज्यादा के फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) फंसे हुए हैं, जिससे उनकी चिंता और नाराजगी बढ़ गई है.
3. ममता कुलकर्णी का इस्तीफा नामंजूर, किन्नर अखाड़ा में हुई वापसी, बोलीं- भावनाओं में बह गई थी
बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन दो दिन बाद ही इन्होंने वापसी कर ली है. उन्होंने ऐलान करते हुए कहा है कि वो साध्वी का जीवन जीना जारी रखेंगी. ममता ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो बता रही हैं कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी आचार्य महामंडलेश्वर ने उन्हें समझाया, जिसके बाद ममता ने इस्तीफा वापस लिया है.
रूस ने यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु रिएक्टर प्लांट पर हमले के दावे को खारिज किया है. क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने यूक्रेन के इस दावे का खंडन किया कि रूस ने चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर हमला किया. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इससे पहले प्लांट पर रूसी हमले का दावा किया था. उनका कहना था कि रूस ने चेर्नोबिल में परमाणु रिएक्टर पर ड्रोन से हमला किया है.
दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. गृह मंत्रालय ने सत्येन्द्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी है. राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ये केस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 के तहत न्यायालय में चलाया जाएगा.