महाराष्ट्र सरकार ने 2 दिसंबर को होने वाले नगरपालिका परिषद और नगर पंचायत चुनावों में मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी कर्मचारियों के लिए सवैतनिक अवकाश घोषित किया है. यह आदेश विभिन्न सरकारी, गैर-सरकारी संस्थानों, व्यापार प्रतिष्ठानों और निजी कंपनियों के कर्मचारियों पर लागू होगा.
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी शासन निर्णय (GR) के अनुसार, जिन जिलों में 2 दिसंबर को मतदान होना है, वहां के कर्मचारियों को वोट डालने के लिए सवैतनिक अवकाश (Paid Leave) दिया जाएगा. यह चुनाव लंबे समय से लंबित शहरी व ग्रामीण निकायों के पहले चरण का हिस्सा है, जिसमें 246 नगरपालिका परिषदों और 42 नगर पंचायतों में मतदान होगा.
कर्मचारियों को मिलेगी पेड लीव
औद्योगिक, ऊर्जा और श्रम विभाग ने कहा कि यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि हर पात्र नागरिक आसानी से अपना मतदान अधिकार इस्तेमाल कर सके. पिछले चुनावों में कई संस्थानों ने कर्मचारियों को छुट्टी या समय नहीं दिया था, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग वोट नहीं डाल पाए थे.
शासन निर्णय में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का भी उल्लेख किया गया है, जिसके तहत मतदान दिवस पर कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश देना अनिवार्य है. आदेश के अनुसार, अवकाश उन सभी कर्मचारियों को मिलेगा जो मतदान क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता हैं, चाहे उनका कार्यस्थल उस क्षेत्र के भीतर हो या बाहर.
श्रम विभाग के अधीन आने वाले सभी प्रतिष्ठान फैक्ट्रियां, दुकानें, होटल, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, आईटी कंपनियां, मॉल और रिटेल आउटलेट इस आदेश का पालन करने के लिए बाध्य होंगे. आवश्यक सेवाएं देने वाले प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया गया है कि यदि पूर्ण अवकाश देना संभव न हो, तो कर्मचारियों को कम से कम 2-3 घंटे का विशेष अवकाश प्रदान किया जाए.
आदेश न मानने वाले संस्थानों पर एक्शन
सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि किसी संस्थान ने सवैतनिक अवकाश या पर्याप्त समय नहीं दिया, और इसको लेकर शिकायत मिली, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. GR में उन सभी नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों की सूची भी शामिल है, जहां 2 दिसंबर को मतदान होगा. पहले चरण के बाद 336 पंचायत समितियों, 32 जिला परिषदों और 29 नगर निगमों जिसमें मुंबई भी शामिल है, के चुनाव होंगे. इनकी तारीखों की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जल्द की जाएगी.