श्रीनगर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए करीब 50 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की है. यह कार्रवाई नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटांसेस (NDPS) एक्ट के तहत की गई है.
कुर्क की गई संपत्ति एक सिंगल स्टोरी रिहायशी मकान है, जो 5 मरला और 68 वर्ग फुट जमीन पर बना है. यह संपत्ति बटमालू के वसीम अहमद बफंदा की है. इसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपये आंकी गई है.
यह कार्रवाई पुलिस स्टेशन जदीबल में दर्ज एफआईआर नंबर 1/2025, धारा 8/21, 29 NDPS एक्ट से संबंधित है. आरोपी वसीम अहमद बफंदा कुख्यात नशा तस्कर है और युवाओं को निशाना बनाकर नशा बेचता रहा है. जांच में सामने आया कि यह संपत्ति नशे की कमाई से खरीदी गई थी.
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कानूनी प्रक्रिया के तहत NDPS एक्ट की धारा 68-E और 68-F का इस्तेमाल करते हुए पुलिस ने यह संपत्ति जब्त की. अब इसे बेचा, गिरवी रखा या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, जब तक सक्षम प्राधिकरण से अनुमति न मिले.
नशे के कारोबारियों की आर्थिक कमर तोड़ने पर जोर
श्रीनगर पुलिस की यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर पुलिस की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत नशे के कारोबारियों की आर्थिक कमर तोड़ने पर जोर दिया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि नशे से जुड़ी गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी, ताकि समाज, खासकर युवा वर्ग को नशे के खतरे से बचाया जा सके.
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श्रीनगर पुलिस की लोगों से सहयोग की अपील
श्रीनगर पुलिस सभी नागरिकों से अपील करती है कि वे किसी भी प्रासंगिक जानकारी को साझा करके नशे के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लें. एक सुरक्षित, स्वस्थ और नशामुक्त श्रीनगर सुनिश्चित करने के लिए जन सहयोग आवश्यक है. श्रीनगर पुलिस ने अपील की कि आइए हम सब मिलकर नशे के खिलाफ एकजुट हों और अपने समाज के सुरक्षित भविष्य के निर्माण के लिए काम करें.