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आपकी तंदूरी रोटी से बिगड़ रही दिल्ली की हवा! सरकार को लेना पड़ा एक्शन, ढाबों और होटलों को सख्त हिदायत

दिल्ली में खराब बनी हुई एयर क्वालिटी को देखते हुए तंदूर में कोयला और लकड़ी के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने वायु प्रदूषण कानून के तहत आदेश जारी कर सभी होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को केवल बिजली, गैस या अन्य स्वच्छ ईंधन से चलने वाले तंदूर इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं.

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होटल, रेस्टोरेंट और खुले खाने-पीने की दुकानों को अब केवल बिजली या गैस से चलने वाले तंदूर का उपयोग करना होगा. (Image: X)
होटल, रेस्टोरेंट और खुले खाने-पीने की दुकानों को अब केवल बिजली या गैस से चलने वाले तंदूर का उपयोग करना होगा. (Image: X)

दिल्ली में लगातार खराब बनी हुई एयर क्वालिटी के बीच तंदूर में कोयला और लकड़ी के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने आदेश जारी कर शहर के सभी होटल, रेस्टोरेंट और खुले में खाने-पीने की दुकानों में कोयला और लकड़ी से चलने वाले तंदूर पर प्रतिबंध अनिवार्य कर दिया है.

यह आदेश वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण कानून 1981 की धारा 31(ए) के तहत जारी किया गया है. इसके तहत सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सिर्फ बिजली, गैस या अन्य स्वच्छ ईंधन से चलने वाले उपकरणों का ही इस्तेमाल करना होगा.

प्रदूषण के लिए कोयला बड़ा जिम्मेदार

प्रदूषण नियंत्रण समिति ने कहा है कि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) लगातार तय मानकों से ऊपर बना हुआ है और कोयले से होने वाली खाना पकाने की प्रक्रिया स्थानीय प्रदूषण का एक बड़ा कारण है. यह निर्देश पहले से लागू ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत दिए गए प्रावधानों के अनुरूप हैं, जिसमें तंदूर में कोयला और लकड़ी के इस्तेमाल पर रोक को पहले चरण की कार्रवाई माना गया है.

सभी विभागों को सख्ती से पालन करना होगा नियम

समिति ने जून 2022 में स्वीकृत ईंधन सूची और 21 नवंबर 2023 को संशोधित ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का हवाला देते हुए कहा है कि प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े सभी विभागों को इन नियमों का सख्ती से पालन कराना होगा.

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नगर निगमों और शहरी निकायों के कमिश्नरों और चीफ इंजीनियरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी ढाबा, होटल या रेस्टोरेंट कोयला या लकड़ी का इस्तेमाल न करे.

केवल बिजली या गैस से चलने वाले तंदूर की अनुमति

आदेश में साफ कहा गया है कि अब केवल बिजली या गैस से चलने वाले तंदूर ही चलाए जा सकते हैं और इस नियम में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी. यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद जारी किया गया है और सभी संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है.

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