कोटा: मॉनिटरिंग से हैंगिंग डिवाइस तक... इन बातों का ध्यान रखें हॉस्टल-होटल मालिक, गाइडलाइन जारी
कोटा में छात्रों के बढ़ते सुसाइड और लापता होने के मामलों को देखते हुए प्रशासन ने हॉस्टल और होटल संचालकों के लिए कुछ गाइडलाइन जारी की है. अगर वे इन गाइडलाइन का पालन नहीं करेगें तो पुलिस प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
कोटा में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई करने जाने वाले छात्र हॉस्टल या पीजी में रहते हैं. ऐसे में कोटा पुलिस ने हॉस्टल संचालकों और कोचिंग एरिया के होटल संचालकों के साथ मीटिंग. इस दौरान आईजी ने कोचिंग छात्र-छात्राओं को हॉस्टलों में रहने के दौरान होने वाली समस्याओं को सुलझानों के लिए जरूरी चीजों पर बातचीत की. इसी के साथ पुलिस ने हॉस्टल और होटल संचालकों के लिए जरूरी गाइडलाइंस भी जारी की है.
कोटा सिटी एसपी डॉ अमृता दूहन ने बताया कि मीटिंग में कोचिंग संचालकों-प्रतिनिधियों द्वारा बताई गई समस्याओं का पूर्ण समाधान किए जाने के लिए आश्वस्त किया गया. साथ ही संचालकों को राज्य सरकार की गाइडलाइंस का पालने करने के लिए हॉस्टल-होटल संचालन करने की अपील की, ताकि कोटा में पढ़ने के लिए आने वाले कोचिंग छात्र-छात्राओं को सुरक्षित माहौल मिल सके और कोटा शहर को सुरक्षित बनाया जा सके.
बैठक के दौरान हॉस्टल और होटल संचालकों को दिए ये निर्देश-
हॉस्टल एसोसिएशन के सदस्य संचालकों को राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए हॉस्टल चलाना पड़ेगा.
कोटा शहर में संचालित ऐसे सभी पीजी, जिनमें कमरों की संख्या 6 या उससे अधिक है, उनके नियम अनुसार रजिस्ट्रेशन और उन्हें संगठन से जुड़ना अनिवार्य होगा.
फ्लैट, कमरों में रहने वाले छात्रों का वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा.
सभी हॉस्टल में गैस सिलेंडर अनिवार्य रूप से होनी चाहिए.
हॉस्टल संचालक बच्चों को फॉलो करें और उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखें.
कोचिंग एरिया में पुलिस की नियमित गस्त अधिकारियों द्वारा निरंतर राउंड किए जाएंगे.
अगर किसी हॉस्टल में कोई नशे की गतिविधियां होती हैं तो संबंधित हॉस्टल संचालक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाई की जाएगी.
कोचिंग एरिया में माइक्रो मॉनिटरिंग निर्धारित की जाएगी.
कोचिंग छात्र-छात्राओं के रहने और खाने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए.
कोचिंग छात्रों की उनके रूम में नियमित अटेंडेंस ली जाए और सभी हॉस्टल में हैंगिंग डिवाइस अनिवार्य रूप से हों.
हॉस्टलों में बच्चों के आने-जाने की एंट्री के लिए रजिस्टर का सही तरीके से संधारण किया जाने और सभी हॉस्टलों में बायोमेट्रिक सिस्टम अनिवार्य होने के निर्देश दिए गए हैं.
सभी हॉस्टल संचालक बच्चों के साथ मानवीयता से व्यवहार करें.
यदि किसी हॉस्टल में कोई गलत गतिविधि पाई जाती है तो उसकी जिम्मेदारी हॉस्टल संचालकों की होगी.
हॉस्टल संचालकों को कोचिंग एरिया में होने वाली अपराधिक गतिविधियों की सूचना स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर 09530442778 पर दिए जाने के लिए अवगत करवाया गया है.
होटल में चलने वाले बार संचालक नाबालिक छात्रों को शराब एवं अन्य नशे की सामग्री उपलब्ध नहीं करा सकते हैं.
अगर किसी होटल में कोई नाबालिग छात्र रूम के लिए आता है तो उसे रूम किराए पर उपलब्ध नहीं करवाया जाए.
अगर नाबालिग छात्र के साथ कोई बालिका आती है तो उसके परिवार के सदस्य साथ होने पर ही रूम दिया जाए.
नशा बिका तो होगी कार्रवाई-
एसपी ने बैठक में कहा कि कोचिंग एरिया में बिकने वाली नशे की सामग्री पर पूरी तरह बेन लगाया जाएगा. वहीं, उन्होंने कोचिंग एरिया में खुलने वाली दुकानों को समय से बंद करने की भी बात कही है. कोटा एसपी ने कहा कि कोचिंग जो एरिया है जहां पर छात्र पढ़ रहे हैं, उनकी सेफ्टी के लिए उनकी सिक्योरिटी के लिए, वह कोटा सिटी में सिक्योर महसूस कर सकें उसके लिए हम बिल्कुल प्रतिबध हैं.