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मामा ने नाबालिग भांजी से रचाई शादी, गर्भवती होने पर पीड़िता ने दर्ज कराया केस

महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस ने जालना जिले के 23 वर्षीय एक व्यक्ति के खिलाफ दो साल पहले अपनी नाबालिग भतीजी से शादी करने के आरोप में केस दर्ज किया है. पुलिस ने नाबालिग लड़की के पिता और आरोपी के भाई के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है.

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महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस ने दर्ज किया केस...
महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस ने दर्ज किया केस...

महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस ने जालना जिले के 23 वर्षीय एक व्यक्ति के खिलाफ दो साल पहले अपनी नाबालिग भतीजी से शादी करने के आरोप में केस दर्ज किया है. पुलिस ने नाबालिग लड़की के पिता और आरोपी के भाई के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है.  

वागले एस्टेट पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया, "पीड़ित लड़की 17 साल की है और अभी गर्भवती है. उसकी शिकायत के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रावधानों के तहत गुरुवार को प्राथमिकी दर्ज की गई है.

उन्होंने बताया कि मामला जालना जिले के मंथा पुलिस थाने में स्थानांतरित कर दिया गया है, क्योंकि अपराध इसी थाने की सीमा में हुआ है. आरोपियों में पीड़ित लड़की का पति (23), जो कि रिश्ते में उसका मामा है, उसका भाई और पीड़िता का पिता (43) शामिल हैं.

पीड़िता ने बताया है कि उसकी शादी 13 जुलाई 2022 को हुई थी. उस वक्त उसकी उम्र महज 15 साल 5 महीने की थी. उसके पिता ने उसकी शादी उसके मामा से कर दी थी. जालना के मंथा में शादी संपन्न हुई थी. पीड़िता के साथ उसके पति ने बार-बार बलात्कार किया, जिसके वो गर्भवती हो गई.

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बताते चलें कि इसी महीने ठाणे में पुलिस ने एक शख्स रेप के आरोप में गिरफ्तार किया था. आरोपी ने शादी का झांसा देकर एक महिला को अपनी बवस का शिकार बनाया था. महिला की ओर से पनवेल पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. 

जानकारी के मुताबिक, 29 साल की पीड़िता नवी मुंबई में रहती है. उसने 36 वर्षीय मोसिन हनीफ मुजावर के खिलाफ पनवेल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस को बताया कि आरोपी मोसिन हनीफ के साथ उसका अफेयर था, जिसने उससे शादी करने का वादा किया था.

इसी वादे के जरिए वो बार बार उसके साथ बलात्कार कर रहा था. लेकिन कुछ समय बाद उसने ब्रेकअप कर लिया. इस वजह से उसने पुलिस को शिकायत दी. इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और 376(2)(एन) के तहत केस दर्ज किया था. 

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