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कर्नाटक में 12 मई तक कोरोना कर्फ्यू, जानें कहां-कहां रहेंगी पाबंदियां

कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कर्नाटक सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं. 27 अप्रैल से 12 मई तक सरकार द्वारा कोराना कर्फ्यू लगा दिया गया है, कुछ जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है. 

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सांकेतिक फोटो लॉकडाउन (PTI)
सांकेतिक फोटो लॉकडाउन (PTI)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे 50 लोग
  • परीक्षार्थी प्रवेश पत्र दिखाकर जा सकेंगे सेंटर
  • सभी धार्मिक स्थल जनता के लिए किए गए बंद  

कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है. प्रतिदिन नए केसों का आंकड़ा तीन लाख के पार हो गया है. राज्यों में बढ़ते संक्रमण के मामलों को लेकर सरकारें अलर्ट हो गई हैं. इसी क्रम में दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में भी 12 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है. इस दौरान जरूरी सेवाओं के लिए छूट रहेगी. 

कर्नाटक सरकार द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना कर्फ्यू 27 अप्रैल को रात 9 बजे से शुरू होगा, जो 12 मई सुबह छह बजे तक लागू रहेगा. इस दौरान हवाई यात्रा और ट्रेनें चलती रहेंगी. फ्लाइट और ट्रेन में आने जाने वाले यात्रियों के लिए उनका टिकट पास का काम करेगा. ये लोग एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन तक कैब या ऑटो रिक्शा से सफर कर सकेंगे. टैक्सी और ऑटो रिक्शा में सफर के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करना होगा. 

स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर आदि बंद रहेंगे. ऑनलाइन क्लास जारी रहेंगी. इन्हें प्रोत्साहित भी किया जाएगा. वहीं जो परीक्षाएं पहले से निर्धारित हैं, वे आयोजित होंगी, लेकिन इन परीक्षाओं के दौरान कोरोना गाइडलाइन का सख्ती के साथ पालन करना होगा.

होटल, अतिथि ग्रह पुलिस, सरकारी अधिकारियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं व ऐसे लोगों के लिए खुले रहेंगे, जो यहां पर फंसे हुए हैं. वहीं रेस्टोरेंट और होटल से होम डिलीवरी के लिए रसोई चालू रहेगी. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, खेल परिसर, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, क्लब, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद हैं. हालांकि स्टेडियम और खेल के मैदान को खेल के आयोजन और दर्शकों के बिना अभ्यास के उद्देश्य के लिए अनुमति दी गई है. 

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सभी धार्मिक स्थलों को जनता के लिए बंद कर दिया गया है, हालांकि, पूजा स्थल पर सेवा में लगे सभी लोग बिना किसी आगंतुक को शामिल किए अपना अनुष्ठान और पूजा पाठ करते रहेंगे. वहीं एग्जाम के लिए आने वाले छात्र प्रवेश पत्र का उपयोग यात्रा पास के रूप में कर सकेंगे. वहीं शादियों में कोरोना गाइडलाइन का पालन सख्ती के साथ करना होगा. शादी में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है. 

 

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