अक्सर लोग अपने भविष्य निधि खाते से पैसा निकालने को लेकर परेशान रहते हैं, कुछ लोगों के कम ही पैसे क्लेम होते हैं तो बहुत से लोग के क्लेम रिजेक्ट तक हो जाते हैं. इसका सबसे बड़ा कारण EPFO के नियमों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होना. प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले ज्यादातर कर्मचारियों को यह जानकारी नहीं है कि वह अपने PF खाते से कितना अमाउंट और कब-कब निकाल सकते हैं. आइए जानते हैं पूरी डिटेल...
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते से नौकरी में रहते हुए किसी भी कर्मचारी को पूरा पैसा निकालने की अनुमति नहीं है, लेकिन पीए मैनेज करने वाली संस्था ईपीएफओ आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) की सुविधा देता है. जैसे- बीमारी में इलाज के लिए, घर खरीदने या मरम्मत के लिए, शादी के लिए या फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा निकालने की अनुमति मिलती है.
मेडिकल इमरजेंसी के लिए कितना PF निकाल सकते हैं?
अगर कर्मचारी खुद, पति या पत्नी, बच्चे या पैरेंट किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, तो पीएफ पैसा निकाला जा सकता है. यह अमाउंट- कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन और उसपर ब्याज के बराबर या फिर 6 महीने की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के बराबर, इसमें से जो भी कम हो उतना अमाउंट निकाल सकते हैं. इसके लिए कोई न्यूनतम सर्विस पीरियड की शर्त नहीं है यानी नौकरी के शुरुआती सालों में भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.
घर खरीदने या बनाने के लिए कितना पीएफ निकाल सकते हैं?
अगर आपको घर खरीदने या बनवाने के लिए पीएफ खाते से पैसा निकालना है तो इसके लिए भी कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी है. पहली शर्त है कि कम से कम 5 साल की सर्विस करना जरूरी है, जिसमें पिछली नौकरी भी जोड़ी जाएगी.
विड्रॉल अमाउंट की बात करें तो कर्मचारी + नियोक्ता का कुल योगदान और उस पर मिला ब्याज या घर की लागत, जो भी कम हो निकाल सकते हैं. वहीं अगर आप घर बनवाने जा रहे हैं तो कुल PF बैलेंस का 90% तक निकाला जा सकता है. घर खरीदने और निर्माण के लिए पैसा निकालने की सुविधा सिर्फ एक बार मिलती है.
शादी के लिए कितना अमाउंट?
आप अपनी, बच्चे और भाई-बहन की शादी के लिए PF से पैसा निकाल सकते हैं. इसके लिए आपकी नौकरी कम से कम 12 महीने की होनी चाहिए, पहले 7 साल की सर्विस पर निकासी थी. अमाउंट की बात करें तो कर्मचारी + नियोक्ता के योगदान के बराबर यानी 100% पीएफ अमाउंट निकाल सकते हैं. पहले 50 फीसदी अमाउंट निकालने की अनुमति थी. अब इसमें 5 बार पीएफ निकाल सकते हैं.
बच्चों के पढ़ाई के लिए पैसा
अगर आप बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा निकालना चाहते हैं तो नौकरी के एक साल बाद ही आप कर्मचारी के कंट्रीब्यूशन का 50 फीसदी अमाउंट ब्याज के साथ निकाल सकते हैं. इसे आप 10 बार निकाल सकते हैं. पहले सिर्फ 3 बार निकालने की अनुमति थी.