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EPFO: सिर्फ 2 दिन बाकी...खत्म होने वाली है अधिक पेंशन के लिए अप्लाई करने की डेडलाइन

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने योग्य सदस्यों को हायर पेंशन (Higher Pension) ऑप्शन चुनने का ऑप्शन दिया है. EPFO पहले ही दो बार इसकी डेडलाइन बढ़ा चुका है. इसके लिए आप आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं.

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हायर पेंशन के लिए अप्लाई करने की डेडलाइन.
हायर पेंशन के लिए अप्लाई करने की डेडलाइन.

इंप्लॉइज पेंशन स्कीम (EPS) के तहत अधिक पेंशन के लिए अप्लाई करने की डेडलाइन खत्म होने वाली है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने योग्य सदस्यों को हायर पेंशन (Higher Pension) ऑप्शन चुनने का ऑप्शन दिया है. इसके लिए अप्लाई करने की अंतिम तारीख 11 जुलाई 2023 तय की गई है. इसलिए अगर आपने हायर पेंशन के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया है, तो डेडलाइन खत्म होने से पहले ये काम पूरा कर लीजिए. बता दें कि EPFO पहले ही दो बार इसकी डेडलाइन बढ़ा चुका है. 

ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध

श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि EPFO ने 4 नवंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पेंशनभोगियों/सदस्यों से विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था की है. इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है. पहले Higher Pension ऑप्शन सेलेक्ट करने किए डेडलाइन तीन मई, 2023 थी, जिसे बढ़ाकर 26 जून, 2023 किया गया था. फिर दूसरी बार डेडलाइन बढ़ाई गई और आवेदन करने की अंतिम तारीख 11 जुलाई तय की गई. 

1.16% का एक्स्ट्रा पेमेंट लिया जाएगा

श्रम मंत्रालय की ओर से मई की शुरुआत में ही ये स्पष्ट कर दिया गया था कि हायर पेंशन का ऑप्शन चुनने वालों के मूल वेतन का 1.16 फीसदी अतिरिक्त योगदान EPFO की संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना में नियोक्ता के योगदान से लिया जाएगा. फिलहाल सरकार कर्मचारी पेंशन योजना (Employee Pension Scheme) में 15,000 रुपये के मूल वेतन की सीमा पर 1.16 फीसदी का योगदान सब्सिडी के रूप में देती है.  

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अभी तक कर्मचारी ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा योजना में 12 फीसदी का योगदान देते हैं, जबकि नियोक्ता के 12 फीसदी योगदान में से 8.33 फीसदी EPS में और 3.67 फीसदी कर्मचारी भविष्य निधि में जाता है. 

ये कर्मचारी चुन सकते हैं हायर पेंशन ऑप्शन 

EPFO की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, जिन कर्मचारियों ने 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की तत्कालीन वेतन सीमा से अधिक सैलरी में कॉन्ट्रिब्यूट किया था और EPS-95 के सदस्य होने के दौरान संशोधित योजना के साथ EPS के तहत ऑप्शन चुना था, वह हायर पेंशन के लिए योग्य होंगे. वहीं, योग्य सदस्य को बढ़े हुए लाभ के लिए अपने नियोक्ता के साथ ज्वाइंट रूप से आयुक्त द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र और अन्य सभी जरूरी दस्तावेजों जैसे ज्वाइंट घोषणा आदि आवेदन में करना होगा.  

ऐसे फटाफट करें अप्लाई 

  • सबसे पहले ई -सेवा पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं.
  • अब होम पेज पर Pension on Higher ऑप्शन पर क्लिक कर दें.
  • ऐसा करने पर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहां क्लिक हियर ऑप्शन दिखेगा. 
  • Click Here ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद नए पेज पर आपसे UAN नंबर समेत अन्य जानकारी पूछी जाएगी. 
  • आप निर्धारित जगह पर UAN, नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर दर्ज कर दें. 
  • अब वेरिफिकेशन के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसे डालकर वेरिफाई करना होगा.

 

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