आधार से पैन को लिंक (Pan-Aadhar Link) करने की तारीख 30 जून को समाप्त हो रही है. अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किया है तो तुरंत निपटा लीजिए, वरना डबल जुर्माना भरना पड़ सकता है. इससे पहले आधार से पैन को लिंक करने की तारीख 31 मार्च 2022 तय की गई थी. लेकिन इसे आगे बढ़ा दिया गया. 31 मार्च से 30 जून तक आधार-पैन लिंक कराने के लिए 500 रुपये जुर्माना के तौर पर वसूला जा रहा है. अगर आप 30 जून (Pan-Aadhar Link Last Date) के बाद ये काम करते हैं, तो आपसे डबल जुर्माना वसूला जाएगा.
मार्च के बाद नहीं मिलेगी ये सुविधा
इनकम टैक्स अधिनियम (Income Tax Act) की धारा 234H के मुताबिक, 30 जून के बाद 31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से लिंक कराने के लिए 1000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा. हालांकि, आपका पैन मार्च 2023 तक काम करता रहेगा. इस वजह से आप आसानी से 2022-23 के लिए ITR दाखिल कर पाएंगे, लेकिन मार्च के बाद आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी.
लगेगा डबल जुर्मान
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 31 मार्च 2022 के बाद और 30 जून 2022 से पहले पैन को आधार से लिंक करने के लिए 500 रुपये का लेट फाइन तय किया है. 30 जून के बाद जुर्माने की राशि डबल हो जाएगी और आपको आधार से पैन को लिंक करने के लिए 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा. बिना लेट फाइन दिए कोई भी अपने आधार को पैन से लिंक नहीं करा पाएगा.
10 हजार रुपये का फाइन
अगर आप अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा. इसके बाद आप डीएक्टिवेट हो चुके पैन कार्ड से म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक अकाउंट खुलवाने जैसे काम नहीं कर पाएंगे.
साथ ही अगर आप बंद हो चुके पैन को कहीं भी डॉक्यूमेंट के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो आप पर जुर्माना लग सकता है. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत आपको 10 हजार रुपये तक का फाइन भरना पड़ सकता है.
पैन को आधार से कैसे लिंक करें
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