'आम चुनाव का कार्यक्रम जारी हो', पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया लाहौर हाईकोर्ट का आदेश

लाहौर हाईकोर्ट ने बुधवार को 8 फरवरी के चुनावों के लिए नौकरशाहों को रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) और जिला रिटर्निंग ऑफिसर (डीआरओ) के रूप में नियुक्त करने के ईसीपी के फैसले को निलंबित कर दिया था, जिससे गुरुवार को चुनाव आयोग को आरओ और डीआरओ के लिए प्रशिक्षण सत्र रोकना पड़ा.

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पाकिस्तान में आम चुनाव फरवरी में होने हैं पाकिस्तान में आम चुनाव फरवरी में होने हैं

aajtak.in

  • इस्लामाबाद,
  • 15 दिसंबर 2023,
  • अपडेटेड 10:48 PM IST

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार देर रात रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नौकरशाहों की नियुक्ति पर लाहौर हाईकोर्ट के एक आदेश को रद्द कर दिया. शीर्ष अदालत ने पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) को 8 फरवरी को आम चुनाव कराने के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी करने का भी आदेश दिया.

दरअसल, लाहौर हाईकोर्ट ने बुधवार को 8 फरवरी के चुनावों के लिए नौकरशाहों को रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) और जिला रिटर्निंग ऑफिसर (डीआरओ) के रूप में नियुक्त करने के ईसीपी के फैसले को निलंबित कर दिया था, जिससे गुरुवार को चुनाव आयोग को आरओ और डीआरओ के लिए प्रशिक्षण सत्र रोकना पड़ा. 

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जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी की याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को एलएचसी ने फैसला सुरक्षित रख लिया. शुक्रवार को यह आरोप लगाते हुए कि खान की पार्टी चुनाव में देरी करने की कोशिश कर रही है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी), पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) और बलूचिस्तान अवामी पार्टी (बीएपी) ने मैदान में कूदने का फैसला किया.

ईसीपी के सचिव ने एलएचसी के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और शुक्रवार की देर शाम, पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश काजी फ़ैज़ ईसा के नेतृत्व में तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने अपील पर सुनवाई की.

ईसीपी वकील सजील स्वाति की दलीलों के बाद, पीठ ने एलएचसी के आदेश को "कोई कानूनी प्रभाव नहीं" घोषित किया. पीठ ने अपने आदेश में कहा, "आक्षेपित आदेश (एलएचसी के) को निलंबित किया जाता है."

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अदालत ने उमैर नाइजी को भी आदेश दिया, जिन्होंने एलएचसी में नियुक्ति को चुनौती दी थी, उन्हें यह बताने के लिए कहा जाए कि उनके खिलाफ अदालत की अवमानना ​​की कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जा सकती क्योंकि उन्होंने इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करने के सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेशों का उल्लंघन किया है. 8 फरवरी को चुनाव कराएं.

अदालत ने एलएचसी को आरओ और डीआरओ की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर आगे की कार्यवाही रोकने का भी आदेश दिया. अपने आदेश में, पीठ ने यह भी घोषणा की कि ईसीपी शुक्रवार को आम चुनाव के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम जारी करेगा. इससे पहले, अदालत ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने में विफल रहने के लिए ईसीपी को फटकार लगाई थी.

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