अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को राष्ट्रपति चुनाव से पहले बड़ी राहत मिली है. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के कोलोराडो कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. इसके बाद अब ट्रंप का राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है. ट्रंप ने इस फैसले को अमेरिका के लिए बड़ी जीत करार दिया है.
बता दें कि अमेरिका की कोलोराडो की अदालत ने पिछले साल दिसंबर में ट्रंप के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी. इसके लिए अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन का हवाला दिया गया था. इसके तहत सशस्त्र विद्रोह करने वालों के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने आठ फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान इस कदम को संदेह की दृष्टि से देखा. इसके साथ ही उन्होंने कोलोराडो कोर्ट पर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि 14वें संशोधन की धारा तीन को लागू करने का अधिकार किसी निचली अदालत के पास नहीं है.
पांच मार्च को है सुपर ट्यूजडे
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ट्रंप मंगलवार को होने जा रहे अमेरिकी चुनाव के प्राइमरी चरण में हिस्सा ले सकेंगे. कहा जा रहा है कि पांच मार्च को ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी आधिकारिक तौर पर मिल सकती है.
बता दें कि सुपर ट्यूजडे में अमेरिका के 15 राज्यों में प्राइमरी चुनाव होंगे. इसे ही सुपर ट्यूजडे कहा जाता है. कहा जा रहा है कि इस दौरान ट्रंप अपनी इकलौती प्रतिद्वंद्वी निक्की हेली को हराकर रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए आधिकारिक उम्मीदवार बन सकते हैं.
ट्रंप पर क्या हैं आरोप?
अमेरिका में 2020 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप को हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद ट्रंप समर्थकों ने कैपिटल हिल का घेराव कर लिया था. ट्रंप समर्थकों ने कैपिटल हिल में तोड़-फोड़ को भी अंजाम दिया था. ट्रंप पर आरोप हैं कि उन्होंने ही अपने समर्थकों को भड़काकर कैपिटल हिल का घेराव कराया था. उन्होंने एक तरह से चुनाव में हार के बाद व्हाइट हाउस को खाली करने से भी इनकार किया था. इस मामले में कई लोगों पर मामला दर्ज किया गया था.
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