इस देश में कर्मचारियों को मिलेगा 3 दिन का वीकेंड! ऑफिस के बाद बॉस के मैसेज को इग्नोर करने का भी हक

बेल्जियम अपने श्रम कानूनों में बदलाव करने जा रहा है जिसके तहत अब पांच के बजाय केवल चार दिन ही काम करना है. इस कानून के तहत कर्मचारियों के अधिकार होगा कि वो काम के बाद अपने बॉस और उनके मैसेज को इग्नोर कर सकें.

Advertisement
बेल्जियम कर रहा श्रम कानूनों में बदलाव (Representational Image- Reuters) बेल्जियम कर रहा श्रम कानूनों में बदलाव (Representational Image- Reuters)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 17 फरवरी 2022,
  • अपडेटेड 10:54 AM IST
  • बेल्जियम कर रहा अपने श्रम कानून में बदलाव
  • कर्मचारियों को अब हफ्ते में चार दिन करना होगा काम
  • काम के बाद बॉस के मैसेज को इग्नोर करने का भी अधिकार

बेल्जियम में अब कर्मचारियों को पांच के बदले केवल चार दिन ही काम करना होगा. कर्मचारियों को अब अपने काम के बाद ऑफिस का मैसेज इग्नोर करने का भी अधिकार होगा. कोविड के बाद अपनी अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवनस्तर को सुधारने के लिए देश अपने श्रम कानूनों में बदलाव कर रहा है जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू (Alexander De Croo) ने की है.

Advertisement

मंगलवार को श्रम कानून के इन बदलावों पर अपने मंत्रियों से रात भर बातचीत के बाद अलेक्जेंडर ने पत्रकारों से कहा, 'कोविड के कारण हम अधिक लचीले ढंग से काम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं. श्रम बाजार को भी इसके अनुकूल होने की जरूरत है.'

इस श्रम कानून में सबसे आकर्षक बदलाव काम के घंटे खत्म होने के बाद अपने ऑफिस के फोन को बंद करने की अनुमति है. श्रम कानून में कहा गया है कि कर्मचारियों को बिना बॉस के डर के काम के घंटे खत्म होने के बाद अपना डिवाइस ऑफ करने और ऑफिस के मैसेज को इग्नोर करने का अधिकार है.

बेल्जियम की सरकार का ये कदम बेल्जियम के लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने और उन्हें बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस प्रदान करने के लिए है.

श्रम कानून के तहत क्या हो रहे बदलाव
 
नए श्रम कानून के तहत कर्मचारियों को पांच के बजाय चार दिनों में 38 घंटे ही काम करना होगा. इससे कर्मचारियों को अधिक लंबा वीकेंड मिलेगा. इससे उनकी सैलरी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

Advertisement

इसके तहत एक कर्मचारी को अनुमति होगी कि वो एक सप्ताह में अधिक घंटे काम कर ले ताकि अगले हफ्ते वो कम काम करे.

हालांकि, इसके लिए उसे बॉस से अनुमति लेनी होगी. जिसका अर्थ ये हुआ कि, ये सुविधा सिर्फ बड़ी कंपनियों में उपलब्ध होगी जहां किसी कर्मचारी की अनुपस्थिति में कोई और कर्मचारी काम कर रहा होगा.

कब लागू किए जा रहे नए बदलाव

बेल्जियम की सरकार द्वारा जारी दस्तावेज के अनुसार, श्रम कानूनों के ये बदलाव तुरंत लागू नहीं किए जा रहे हैं. कानून में बदलावों से पहले ड्राफ्ट बिल पर यूनियनों की राय ली जाएगी. फिर, संसद में इस पर वोटिंग से पहले सरकार को सलाह देने वाली राज्य परिषद द्वारा कानून की जांच की जाएगी. पर्यवेक्षकों को उम्मीद है कि कानूनों में बदलाव इस साल के मध्य तक लागू हो जाएगा.

बेल्जियम सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य सुधारों में कर्मचारियों को ट्रेनिंग और ई-कॉमर्स सेक्टर में कर्मचारियों के लिए नाइट शिफ्ट के लिए परीक्षण कार्यक्रम शामिल है.

इन देशों में है चार दिन काम करने की अनुमति

स्कॉटलैंड की नेशनल पार्टी ने सिंतबर 2021 में चार दिन काम करने के लिए एक ट्रायल शुरू किया था. आइसलैंड, स्पेन और जापान ने भी पिछले साल चार दिवसीय कार्य सप्ताह का ट्रायल किया था. संयुक्त अरब अमीरात ने पिछले साल दिसंबर में आधिकारिक तौर पर चार-दिवसीय कार्य सप्ताह की शुरूआत की थी. ऐसा करने वाला यूएई पहला देश बन गया है. 

Advertisement

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement