प्रॉपर्टी खरीद को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला... अब बिना PAN कार्ड नहीं हो सकेगी रजिस्ट्री

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी खरीद को लेकर बड़ा फैसला किया है. जारी आदेश में कहा गया है कि अब अचल संपत्ति की खरीद-फरोख्त के लिए PAN कार्ड देना जरूरी होगा. ऑनलाइन आवेदन में PAN नंबर दर्ज करने और सत्यापन करने के आदेश दिए गए हैं. यह कदम संदिग्ध और बेनामी लेनदेन पर रोक लगाने और पारदर्शिता बढ़ाने के मकसद से उठाया गया है.

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यूपी सरकार ने प्रॉपर्टी खरीद को लेकर बदले नियम. (Photo: Representational) यूपी सरकार ने प्रॉपर्टी खरीद को लेकर बदले नियम. (Photo: Representational)

संतोष शर्मा

  • लखनऊ,
  • 06 फरवरी 2026,
  • अपडेटेड 8:44 AM IST

उत्तर प्रदेश में अब जमीन, मकान या किसी भी तरह की अचल संपत्ति खरीदने के लिए PAN कार्ड देना अनिवार्य कर दिया गया है. रजिस्ट्री विभाग ने इस बारे में नया आदेश जारी किया है. इसके तहत अब प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त के समय रजिस्ट्री प्रक्रिया में PAN नंबर दर्ज करना और उसका सत्यापन करना जरूरी होगा.

सरकार की ओर से जारी निर्देश सभी जिलों के रजिस्ट्री कार्यालयों को भेज दिए गए हैं. अधिकारियों से कहा गया है कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री से जुड़े ऑनलाइन एप्लिकेशन में खरीदार और विक्रेता दोनों का PAN नंबर दर्ज किया जाए. बिना PAN जानकारी के रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी.

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संदिग्ध लेनदेन और बेनामी संपत्ति की खरीद पर लगेगी रोक

सरकार ने यह फैसला संदिग्ध लेनदेन और बेनामी संपत्ति खरीद पर रोक लगाने को लेकर लिया है. खासतौर पर भारत-नेपाल सीमा से जुड़े इलाकों में विदेशी फंडिंग से जमीन खरीदने और गलत तरीके से इनवेस्ट के मामलों को रोकने पर जोर दिया गया है. PAN अनिवार्य होने से हर लेनदेन का रिकॉर्ड सही तरीके से ट्रैक किया जा सकेगा.

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रजिस्ट्री विभाग अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम में भी बदलाव कर रहा है, ताकि PAN नंबर का ऑनलाइन वेरिफिकेशन तुरंत हो सके. इससे फर्जी दस्तावेजों और गलत पहचान के आधार पर होने वाली रजिस्ट्री पर रोक लगेगी. साथ ही टैक्स से जुड़े मामलों में भी जानकारी मिलान करना आसान होगा.

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सभी रजिस्ट्री कार्यालयों को भेजे गए दिशा-निर्देश

अधिकारियों का कहना है कि इस नए नियम से प्रॉपर्टी खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी बनेगी और अवैध निवेश के मामलों पर कंट्रोल होगा. यह नियम पूरे प्रदेश में लागू होगा और सभी रजिस्ट्री कार्यालयों को इसका सख्ती से पालन करने को कहा गया है.

अब अगर कोई व्यक्ति यूपी में जमीन या मकान खरीदना चाहता है, तो उसे रजिस्ट्री के समय अपना PAN कार्ड विवरण देना ही होगा. बिना PAN के रजिस्ट्री संभव नहीं होगी.

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