रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन पर 90 प्रतिशत की छूट... योगी सरकार का बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश सरकार ने रेंट एग्रीमेंट को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब 10 साल तक के किराएदारी एग्रीमेंट पर 90 प्रतिशत की छूट मिलेगी. हालांकि टोल और पट्टा संबंधी एग्रीमेंट में यह छूट नहीं लागू होगी.

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यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (File Photo: ITG) यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (File Photo: ITG)

संतोष शर्मा

  • लखनऊ,
  • 15 नवंबर 2025,
  • अपडेटेड 2:04 PM IST

यूपी में रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. जिसके तहत किराएदारी और पट्टा एग्रीमेंट में 90 फ़ीसदी तक छूट दी गई है. ऐसे में अब 10 साल तक के किराएदारी एग्रीमेंट पर 90 प्रतिशत की छूट मिलेगी. कैबिनेट ने ऐसा इसलिए किया है, ताकि 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक के स्टांप पेपर पर 11 महीने के किराएदारी एग्रीमेंट को रोका जा सके. 

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हालांकि, टोल और पट्टा  संबंधी एग्रीमेंट में यह छूट नहीं लागू होगी. इसके अलावा योगी कैबिनेट ने शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया. जिसके तहत अब राज्य में वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन नहीं करना पड़ेगा. ऐसे में यह राशि अब 60 साल के उम्र के लोगों के खाते में डायरेक्ट आ जाएगा. लेकिन राशि उन्हें ही भेजी जाएगी, जो इसकी अनुमति देंगे. 

यह भी पढ़ें: योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला... एलडीए को सौंपी गई JPNIC परियोजना, अखिलेश सरकार में शुरू हुआ था काम

वहीं, मंत्रिमंडल ने बागपत जिले में मत्स्य पालन विभाग की 5.07 हेक्टेयर भूमि - विवादित 0.53 हेक्टेयर को छोड़कर - सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने को भी मंजूरी दी. बैठक में उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली में संशोधन किया गया, ताकि 2 प्रतिशत चेनमैन (लेखपालों के सहायक) को लेखपाल के पद पर पदोन्नत किया जा सके.
 

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