संभल: गैंगरेप के बाद महिला को जिंदा जलाने वाले 4 दरिंदों को उम्रकैद, 8 साल बाद मिला इंसाफ

उत्तर प्रदेश के संभल में 2018 के रूह कंपा देने वाले गैंगरेप और हत्या मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. अपर सत्र पोक्सो कोर्ट ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पीड़िता ने दम तोड़ने से पहले फोन पर आपबीती रिकॉर्ड की थी, जो न्याय दिलाने में अहम साबित हुई.

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संभल गैंगरेप के दोषियों को उम्रकैद (Photo- ITG) संभल गैंगरेप के दोषियों को उम्रकैद (Photo- ITG)

अनूप कुमार

  • संभल,
  • 19 दिसंबर 2025,
  • अपडेटेड 5:19 PM IST

Uttar Pradesh News: संभल जिले के थाना राजपुरा क्षेत्र स्थित पाठकपुर गांव में साल 2018 में एक महिला के साथ गैंगरेप कर उसे जिंदा जलाने के मामले में आज न्याय हुआ है. अपर सत्र पोक्सो कोर्ट के जज अवधेश कुमार सिंह ने चार दोषियों- आराम सिंह, महावीर, गुल्लू और भोना को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

कोर्ट ने इन सभी दोषियों पर कुल 1 लाख 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामले का पांचवा दोषी चरन सिंह नाबालिग है. इन्होंने वारदात के बाद पीड़िता को आग के हवाले कर दिया था, जिसने मरने से पहले परिजनों को फोन कर पूरी घटना बताई थी.

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यह मामला 8 साल पहले देशभर में चर्चा का विषय बना था क्योंकि पीड़िता ने आग की लपटों में घिरे होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और अपने परिवार को फोन किया. परिजनों के फोन में उसकी आवाज और दरिंदगी की कहानी रिकॉर्ड हो गई थी. इस रिकॉर्डिंग को कोर्ट में सबसे बड़ा सबूत माना गया. उस समय इस संवेदनशील मामले को रफा-दफा करने की कोशिश के चलते संभल के तत्कालीन एसपी को भी सस्पेंड कर दिया गया था.

'आजतक' ने प्रमुखता से उठाई थी आवाज

2018 में जब यह घटना हुई थी, तब 'आजतक' ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया था. चंदौसी कोर्ट में आज 19 दिसंबर के दौरान परिजनों के वकील ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की अपील की थी, हालांकि कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए चारों को ताउम्र कैद की सजा दी. 8 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पीड़िता के परिवार को वह न्याय मिल गया जिसकी वे उम्मीद कर रहे थे.

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