UP: प्रतापगढ़ की अदालत का फैसला, हत्या के जुर्म में अपराधी को सुनाई उम्रकैद

प्रतापगढ़ की एक कोर्ट ने हत्या के एक मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने यह फैसला तमाम गवाहों और सबूतों के आधार पर दिया है.

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हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा. (Photo: Representational ) हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा. (Photo: Representational )

aajtak.in

  • प्रतापगढ़,
  • 02 दिसंबर 2025,
  • अपडेटेड 12:56 PM IST

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की एक कोर्ट ने 2023 में एक गांव वाले की हत्या के जुर्म में एक आदमी को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है. इस बात की जानकारी अधिकारियों ने मंगलवार को एक न्यूज एजेंसी को दी. डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज राजीव कमल पांडे ने सोमवार को दोषी दिवाकर दुबे पर 70,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक शिकायत करने वाले राजू मौर्य ने अपनी FIR में आरोप लगाया था कि उसका बड़ा भाई धर्मेंद्र मौर्य 28 मार्च, 2023 को उनके घर के बाहर एक ई-रिक्शा में बेहोशी की हालत में मिला था. जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

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सबूतों के आधार पर कोर्ट ने दिया फैसला

इसके बाद पुलिस ने दुबे और दूसरे आरोपी पिंकू पथरकटा के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी. डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल (क्रिमिनल) योगेश शर्मा ने बताया कि सबूतों के आधार पर कोर्ट ने दुबे को दोषी ठहराया और जुर्माने की रकम का 25 परसेंट पीड़ित के भाई को देने का आदेश दिया.

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वहीं पथरकटा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया. कोर्ट के इस फैसले का पीड़ित के परिजनों ने स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि न्याय और जल्दी मिल जाना चाहिए था. 

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