शादी के झांसे पर मुसलमान बन गए नरेंद्र शर्मा! खतना भी करवा लिया... सवा तीन करोड़ की जमीन भी चली गई

मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र के किनौनी गांव में नरेंद्र शर्मा को शादी के झांसे धर्म परिवर्तन कराने और संपत्ति हड़पने का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुख्य आरोपी यामीन समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस ने धर्म परिवर्तन कानून 2021 समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर गैंगस्टर एक्ट और संपत्ति जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी है.

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मुजफ्फरनगर पुलिस ने नरेंद्र शर्मा का धर्मांतरण करने वालों को गिरफ्तार कर लिया (Photo: ITG) मुजफ्फरनगर पुलिस ने नरेंद्र शर्मा का धर्मांतरण करने वालों को गिरफ्तार कर लिया (Photo: ITG)

संदीप सैनी

  • मुजफ्फरनगर,
  • 29 अगस्त 2025,
  • अपडेटेड 2:28 PM IST

यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. शाहपुर थाना क्षेत्र के किनौनी गांव में एक हिंदू युवक को शादी के झांसे पर नशा देकर धर्म परिवर्तन कराने और उसकी संपत्ति हड़पने का मामला उजागर हुआ है. पुलिस ने इस गंभीर प्रकरण में मुख्य आरोपी समेत छह लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

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नशा देकर धर्म परिवर्तन, संपत्ति हड़प ली

गांव किनौनी निवासी नरेंद्र शर्मा ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि उसके ही गांव के यामीन नामक व्यक्ति ने लालच और साजिश के चलते उसका धर्म परिवर्तन करा दिया. यही नहीं, आरोप यह भी है कि यामीन ने नशे की हालत में नरेंद्र का खतना करवाया और उसकी चोटी कटवा दी. बाद में धीरे-धीरे उसकी जमीन-जायदाद अपने और अपने परिजनों के नाम करा ली. नरेंद्र शर्मा का कहना है कि यामीन ने पहले दोस्ती का भरोसा दिलाया, फिर नशे की दवाइयां खिलाकर कागजात पर दस्तखत करवा लिए. जब नरेंद्र को होश आया और हकीकत सामने आई, तो उसने थाने का रुख किया.

आरोपी ने स्वीकारा अपराध

शाहपुर पुलिस ने शिकायत मिलते ही मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत कार्रवाई की. पुलिस टीम ने मुख्य आरोपी यामीन के साथ गुलजार, इकराम, हाफिज, नई मुरसिद और यामीन के नाबालिग बेटे को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान यामीन ने स्वीकार किया कि उसने नरेंद्र शर्मा की संपत्ति हड़पने के लिए धर्म परिवर्तन कराया था. पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि नरेंद्र की करीब पौना बीघा जमीन यामीन ने अपनी पत्नी हफीजन के नाम करवाई. दो बीघा जमीन बेचकर उससे प्लॉटिंग कराई गई और वाहन खरीदे गए. आरोप है कि इस संपत्ति से एक आर्टिगा गाड़ी और ट्रैक्टर खरीदे गए, जबकि बाकी संपत्ति रिश्तेदारों के नाम कर दी गई.

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एसएसपी ने दी जानकारी

एसएसपी मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि किनौनी गांव के नरेंद्र शर्मा ने शिकायत दी थी कि उनका धर्म परिवर्तन कराकर जमीन-जायदाद हड़पी गई है. जांच में यह आरोप सही पाया गया. मुख्य आरोपी यामीन ने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार भी कर लिया है. अब तक छह लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे गैंगस्टर एक्ट समेत संपत्ति जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी. एसएसपी ने यह भी कहा कि इस तरह की घटनाओं में किसी को बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस इस मामले को ‘टेस्ट केस’ मानकर हर पहलू से जांच कर रही है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके.

पीड़ित की आपबीती

वहीं पीड़ित ने मीडिया से बातचीत में रोते हुए बताया,मैं नरेंद्र कुमार हूं, गांव किनौनी का रहने वाला. यामीन ने मुझे बहला-फुसलाकर पहले पौना बीघा जमीन अपनी पत्नी के नाम कराई. फिर मेरी दो बीघा जमीन बिकवा दी. ट्रैक्टर और गाड़ी भी मेरे नाम से निकालकर अपने रिश्तेदारों के नाम कर लिए. एक दिन मुझे खिला-पिलाकर जबरन खतना कराया, मेरा जनेऊ और चोटी कटवा दी. हाफिज नाम के शख्स ने कहा कि अब तुम्हारा निकाह कराएंगे, मुसलमान बना देंगे. मुझे कुरान पढ़ाई गई, मगर समझ में कुछ नहीं आया. जब मुझे घर में कैद कर लिया गया, तो मोहल्लेवालों ने आकर मेरी जान बचाई. उसके बाद मैं थाने पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने कार्रवाई की, जिससे मैं संतुष्ट हूं.

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किन धाराओं में केस दर्ज

पुलिस ने इस पूरे मामले में गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है. इनमें हत्या के प्रयास से जुड़ी धाराओं के साथ धर्म परिवर्तन कानून 2021 की धारा 3/5(1) भी शामिल की गई है, जिसके तहत आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है. इसके अलावा धोखाधड़ी, धमकी और आपराधिक साजिश की धाराएं भी जोड़ी गई हैं. संपत्ति की जब्ती की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी है. पुलिस का कहना है कि आरोपी गिरोहबद्ध तरीके से काम कर रहे थे, इसलिए गैंगस्टर के तहत भी मुकदमा दर्ज होगा. पुलिस का कहना है कि अब इस मामले में न्यायालय से भी सख्त सजा दिलाने की पूरी कोशिश होगी. संपत्ति की जब्ती की रिपोर्ट भी भेजी जा चुकी है और आगे गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही के बाद आरोपियों की अन्य संपत्तियों की भी जांच होगी.

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