UP निकाय चुनाव: न नई योजना, न ट्रांसफर-पोस्टिंग और न नई नौकरी.... यूपी में आचार संहिता लागू, नहीं हो सकेंगे ये 10 काम

उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के लिए दो चरणों में वोट डाले जाएंगे. 4 और 11 मई को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी, जबकि मतगणना 13 मई को होगी. पहले चुनाव दिसंबर में होना था, लेकिन ओबीसी आरक्षण के मुद्दे के चलते चुनाव पर रोक लग गई थी. 

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यूपी में दो चरणों में होंगे निकाय चुनाव यूपी में दो चरणों में होंगे निकाय चुनाव

aajtak.in

  • लखनऊ,
  • 10 अप्रैल 2023,
  • अपडेटेड 1:42 PM IST

उत्तर प्रदेश में रविवार को निकाय चुनाव का ऐलान हो गया. निकाय चुनाव में दो चरणों 4 और 11 मई को वोटिंग होगी. जबकि 13 मई को नतीजे आएंगे. तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू (Model Code of Conduct) हो गई है. यह नतीजे आने तक लागू रहेगी. . स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम बनाए हैं, उसे ही आचार संहिता कहा जाता है.ऐसे में जानते हैं कि आखिर यूपी में चुनाव के दौरान किन किन चीजों पर प्रतिबंध रहेगा... 

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1- आचार संहिता में सरकार किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी का ट्रांसफर या पोस्टिंग नहीं कर सकती. अगर किसी अधिकारी ट्रांसफर या पोस्टिंग जरूरी भी हो तो आयोग की अनुमति लेनी होगी.राज्य और केंद्र के अधिकारी-कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक चुनाव आयोग के कर्मचारी की तरह काम करेंगे.

2- किसी भी तरह की नई योजना, निर्माण कार्य, उद्घाटन या शिलान्यास नहीं हो सकता. अगर पहले ही कोई काम शुरू हो गया है तो वो जारी रह सकता है.

3- अगर किसी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा या महामारी आई हो तो ऐसे वक्त में सरकार कोई उपाय करना चाहती है तो पहले चुनाव आयोग की अनुमति लेनी होगी.

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4- आचार संहिता के दौरान सरकारी पैसे का इस्तेमाल विज्ञापन या जन संपर्क के लिए नहीं हो सकता. अगर पहले से ही ऐसे विज्ञापन चल रहे हों तो उन्हें हटा लिया जाएगा.

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5- सरकार का कोई भी मंत्री, विधायक यहां तक कि मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रक्रिया में शामिल किसी भी अधिकारी से नहीं मिल सकता.

6- सरकारी विमान, गाड़ियों का इस्तेमाल किसी पार्टी या कैंडिडेट को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकता.मंत्रियों-मुख्यमंत्री सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल अपने आधिकारिक निवास से अपने ऑफिस तक केवल सरकारी काम के लिए ही कर सकते हैं.

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7- राज्य सरकार का कोई भी मंत्री या कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता सायरन वाली कार का इस्तेमाल नहीं कर सकता, चाहे वो गाड़ी निजी ही क्यों न हो.

8-  मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या किसी भी धार्मिक स्थल का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं हो सकता. 
 
9- प्रचार के लिए राजनीतिक पार्टियां कितनी भी गाड़ियां (टू-व्हीलर भी शामिल) इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन पहले रिटर्निंग ऑफिसर की अनुमति लेनी होगी. 
 
10- किसी भी पार्टी या प्रत्याशी को रैली या जुलूस निकालने या चुनावी सभा करने से पहले पुलिस-प्रशासन की अनुमति लेनी होगी. 

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आचार संहिता के उल्लंघन पर हो सकती है सजा

अगर कोई भी प्रत्याशी आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसके प्रचार करने पर रोक लगाई जा सकती है. उल्लंघन करने पर प्रत्याशी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है. इतना ही नहीं, जेल जाने का प्रावधान भी है.

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यूपी में दो चरणों में होने हैं चुनाव

उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के लिए दो चरणों में वोट डाले जाएंगे. 4 और 11 मई को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी, जबकि मतगणना 13 मई को होगी. पहले चुनाव दिसंबर में होना था, लेकिन ओबीसी आरक्षण के मुद्दे के चलते चुनाव पर रोक लग गई थी. 
 



 

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