मायावती ने बुलडोजर जस्टिस को दिया गलत करार, बोलीं- हमने दिया कानून द्वारा कानून का राज

मायावती ने बुलडोजर जस्टिस को गलत करार दिया है. उन्होंने कहा कि देश में वर्तमान कानून अपराधियों से निपटने में सक्षम है. अपराधियों के अपराध की सजा उनके परिवार और नजदीकी लोगों नहीं मिलनी चाहिए. हमारी सरकार ने कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करके दिखाया था.

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बसपा सुप्रीमो मायावती (फाइल फोटो) बसपा सुप्रीमो मायावती (फाइल फोटो)

aajtak.in

  • लखनऊ,
  • 03 सितंबर 2024,
  • अपडेटेड 9:54 AM IST

बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बुलडोजर एक्शन पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने बुलडोजर जस्टिस को गलत करार दिया है और कहा कि वर्तमान कानून अपराधियों से निपटने में सक्षम है. इसलिए बुलडोजर का इस्तेमाल करना गलत है. मायावती ने सभी सरकारों के बुलडोजर जस्टिस के बजाए ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करनी की सलाह दी है जो आपराधिक तत्वों से मिलकर पीड़ितों को न्याय नहीं देते. सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए.

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बुलडोजर एक्शन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तीन पोस्ट साझा की हैं.

'हमने दिया कानून द्वारा कानून का राज'

उन्होंने लिखा कि देश में आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई कानून के तहत होनी चाहिए तथा इनके अपराध की सजा उनके परिवार व नजदीकी लोगों को नहीं मिलनी चाहिए. यह सब हमारी पार्टी की रही सरकार ने 'कानून द्वारा कानून का राज' (Rule of Law By Law) स्थापित करके भी दिखाया है.

ध्यान दें सरकारें: मायावती

मायावती ने कहा कि बुलडोजर का भी इस्तेमाल अब सुप्रीम कोर्ट के आने वाले निर्णय के मुताबिक ही होना चाहिए. हालांकि, उचित तो यही होगा कि इसका इस्तेमाल करने की जरूरत ही न पड़े क्योंकि आपराधिक तत्वों को सख्त कानूनों के तहत भी निपटा जा सकता है. जबकि आपराधिक तत्वों के परिवार व नजदीकियों पर बुलडोजर का इस्तेमाल करने की बजाय संबंधित अधिकारियों पर ही कठोर कार्यवाही होनी चाहिए जो ऐसे तत्वों से मिलकर, पीड़ितों को सही न्याय नहीं देते हैं. सभी सरकारें इस ओर जरूर ध्यान दें.

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बुलडोजर जस्टिस पर SC ने उठाए गंभीर सवाल

वहीं, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस भूषण आर गवाई की पीठ ने जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए बुलडोजर जस्टिस की सरकारी प्रवृत्ति पर गंभीर सवाल उठाए हैं और सरकार से इस मामले पर विस्तृत जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना उचित नहीं है. अदालत ने शासन और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है, तो भी उसके घर को गिराया नहीं जा सकता.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बात को स्वीकार किया और कहा कि अपराध में दोषी साबित होने पर भी घर नहीं गिराया जा सकता. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, वे अवैध कब्जे या निर्माण के कारण निशाने पर हैं, न कि अपराध के आरोप की वजह से. अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी.

मायावती को फिर चुना गया BSP का राष्ट्रीय अध्यक्ष

हाल ही में मायावती को बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था. वह 2003 से लगातार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर काबिज हैं. इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को कई राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसमें यूपी, एमपी, दिल्ली समेत चुनाव राज्य हरियाणा का नाम शामिल है. आकाश चुनावी राज्यों में पार्टी के प्रचार की भी कमान संभालेंगे और संगठन को मजबूती देने की दिशा में काम करेंगे.

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