कौन हैं बबिता चौहान, जो यूपी में जिम-टेलर की दुकान पर महिला की नियुक्ति का लाईं प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अहम कदम उठाया है. अब यूपी के जिम, ब्यूटी पार्लर, सैलून और टेलर की दुकानों पर महिला कर्मचारियों की नियुक्ति अनिवार्य होगी. आयोग का यह फैसला महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को रोकने और उन्हें एक सुरक्षित माहौल देने के उद्देश्य से लिया गया है.

Advertisement
उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबिता चौहान. उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबिता चौहान.

शिल्पी सेन

  • लखनऊ,
  • 08 नवंबर 2024,
  • अपडेटेड 3:39 PM IST

उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर एक कदम उठाते हुए, राज्य महिला आयोग (UP State Women Commission) की अध्यक्ष डॉ. बबीता सिंह चौहान ने जिम, ब्यूटी पार्लर, सैलून और टेलर की दुकानों पर महिला ट्रेनर और कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य करने का आदेश जारी किया है। उनका मानना है कि इस फैसले से महिलाओं की सुरक्षा के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उनके इस निर्णय का उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ बढ़ते उत्पीड़न के मामलों पर रोक लगाना और एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है।

Advertisement

उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य महिला आयोग अध्यक्ष बबीता चौहान ने एक अहम कदम उठाया है. अब राज्य में जिम, ब्यूटी पार्लर, सैलून और टेलर की दुकानों पर महिलाओं की नियुक्ति अनिवार्य होगी. बबिता चौहान का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य न केवल महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल देना है, बल्कि उनके लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करना है.

यहां देखें Video

डॉ. बबीता सिंह चौहान आगरा की रहने वाली हैं और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था. वे समाजसेवी संगठन से जुड़ी होने के साथ सक्रिय राजनीतिक में हैं. सक्रिय राजनीति में उनका लंबा अनुभव रहा है. वे कई वर्षों से महिला अधिकारों और सामाजिक मुद्दों पर काम करती रही हैं. आयोग की अध्यक्ष बनने के बाद से ही उन्होंने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर रोक लगाने के लिए विभिन्न स्तरों पर ठोस प्रयास शुरू किए हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: यूपी में ना पुरुष टेलर ले सकेंगे महिलाओं के कपड़ों की माप, ना मेल ट्रेनर जिम में दे पाएंगे ट्रेनिंग, महिला आयोग का प्रस्ताव

बबीता सिंह चौहान ने आजतक से बात करते हुए कहा कि उन्होंने जिम और सैलून में महिला कर्मचारियों की नियुक्ति का नियम बनाया, ताकि महिलाओं को एक सुरक्षित और अनुकूल माहौल मिल सके. महिलाओं को सुरक्षा के साथ-साथ रोजगार का अधिकार भी दिया जाना चाहिए. इस निर्णय के तहत पुरुष कर्मचारियों को नहीं हटाया जाएगा, बल्कि महिला कर्मचारियों को भी साथ में रखा जाएगा.

डॉ. बबीता सिंह चौहान ने कहा कि जिम, ब्यूटी पार्लर और सैलून में महिलाओं को उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जिसमें वीडियोग्राफी से लेकर अनुचित व्यवहार जैसी घटनाएं शामिल होती हैं. उनका मानना है कि महिला कर्मचारी होने से महिलाएं खुलकर अपनी समस्याओं को साझा कर सकती हैं और अधिक सुरक्षित महसूस कर सकती हैं. इसके अतिरिक्त, वे चाहती हैं कि इस फैसले से महिला रोजगार में भी वृद्धि हो और विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा मिले.

यह भी पढ़ें: दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ी का मामला, HC से स्वाति मालीवाल की याचिका खारिज

महिला आयोग ने निर्देश दिए हैं कि इन सभी संस्थानों के कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा. छोटे शहरों में भी इस नियम का पालन सुनिश्चित किया जाएगा. इसके लिए जिला प्रशासन को जिम्मेदारी सौंपी गई है. आयोग द्वारा यह भी कहा गया है कि संस्थानों को इस बदलाव के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा, ताकि वे बिना किसी बाधा के इस नियम का पालन कर सकें.

Advertisement

डॉ. बबीता सिंह चौहान का मानना है कि महिलाओं के पास हर क्षेत्र में काम करने का समान अधिकार है. जिम जैसी जगहों पर उन्हें केवल पुरुषों की उपस्थिति की वजह से असुविधा का सामना नहीं करना चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह कदम आवश्यक था.

---- समाप्त ----

TOPICS:
Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement