Kanpur Blast: दुकानदार पर विस्फोटक अधिनियम में रिपोर्ट दर्ज, चौकी इंचार्ज की तहरीर पर FIR

कानपुर में बुधवार शाम हुए स्कूटी विस्फोट के मामले में पुलिस ने दुकान मालिक अब्दुल बिलाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है. यह विस्फोट उनकी दुकान के बाहर हुआ था जिसमें आठ लोग घायल हुए थे. पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम की धारा 3/4/5 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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दुकानदार अब्दुल बिलाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज (Photo: Ranjay Singh/ITG) दुकानदार अब्दुल बिलाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज (Photo: Ranjay Singh/ITG)

रंजय सिंह

  • कानपुर ,
  • 09 अक्टूबर 2025,
  • अपडेटेड 6:01 PM IST

कानपुर में बुधवार की शाम हुए स्कूटी विस्फोट मामले में पुलिस ने दुकान मालिक अब्दुल बिलाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है. यह विस्फोट मूलगंज थाना क्षेत्र में अब्दुल बिलाल की दुकान के बाहर हुआ था. घटना में आठ लोग घायल हुए थे, जबकि दो लड़कियां भी मामूली रूप से घायल हुईं जो मौके से चली गईं.

रिपोर्ट के मुताबिक, शाम करीब 7 बजकर बीस मिनट पर अब्दुल बिलाल की दुकान के बाहर खड़ी स्कूटी में अचानक विस्फोट हुआ. विस्फोट इतना तेज था कि पास में खड़ी दो स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गईं और इलाके में धुआं फैल गया. मौके पर मौजूद लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया.

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कानपुर ब्लास्ट में 8 लोग जख्मी

चौकी इंचार्ज विनीत उपाध्याय की ओर से दुकान मालिक के खिलाफ यह रिपोर्ट दर्ज की गई है. डीसीपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि मामला मूलगंज थाने में दर्ज किया गया है. पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम 1908 की धारा 3, 4 और 5 के तहत कार्रवाई की है. रिपोर्ट में कहा गया है कि अब्दुल बिलाल खिलौनों की दुकान चलाता था, लेकिन उसकी आड़ में विस्फोटक सामग्री बेचने का काम करता था.

पुलिस ने दुकानदार के खिलाफ दर्ज किया केस

पुलिस के मुताबिक, इस विस्फोट में आसपास की दुकानों को हुए नुकसान की जिम्मेदारी भी अब्दुल बिलाल की होगी. बता दें, खुद अब्दुल बिलाल भी इस हादसे में घायल हुआ है और उसे इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया है. पुलिस अब विस्फोटक सामग्री की सप्लाई और स्रोत की जांच कर रही है.
 

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