UP: पत्नी और प्रेमी ने मिलकर की पति की निर्मम हत्या, फिर गुमशुदगी की रची झूठी कहानी

गाजियाबाद के लिंकरोड थाना क्षेत्र में पत्नी पूजा और उसके प्रेमी आशीष ने मिलकर पति योगेश कुमार की हत्या कर दी. हत्या के बाद दोनों ने गुमशुदगी की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने जांच में शव और बाइक बरामद कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है.

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गुमशुदगी का ड्रामा.(Photo: Mayank Gaur/ITG) गुमशुदगी का ड्रामा.(Photo: Mayank Gaur/ITG)

मयंक गौड़

  • गाजियाबाद,
  • 11 अक्टूबर 2025,
  • अपडेटेड 8:42 PM IST

गाजियाबाद में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. लिंकरोड थाना क्षेत्र में पूजा (पत्नी) ने अपने प्रेमी आशीष के साथ मिलकर अपने ही पति योगेश कुमार (34) की हत्या कर दी. हत्या के बाद दोनों ने यह धारणा बनाने के लिए खुद ही पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी कि कोई उन्हें शक न कर सके.

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पुलिस के अनुसार, घटना 24 सितंबर 2025 की है. पूजा ने योगेश को फोन कर सरस्वती मेडिकल कॉलेज, पिलखुआ बुलाया. वहां पहले से मौजूद आशीष अपने साथियों चंद्रपाल और प्रवीण के साथ था. जैसे ही योगेश वहां पहुंचा, उसका झगड़ा आशीष से हो गया. मौके का फायदा उठाते हुए चंद्रपाल ने योगेश की गर्दन पर चाकूनुमा कटर से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

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मौत के बाद सभी आरोपियों ने शव को पिलखुआ के जंगल में झाड़ियों के बीच छुपा दिया और योगेश की बाइक वहीं छोड़ दी. वारदात के कुछ दिन बाद 2 अक्टूबर को पूजा ने पति की गुमशुदगी की झूठी रिपोर्ट लिंकरोड थाने में दर्ज कराई. पुलिस ने गहन जांच के दौरान सरस्वती मेडिकल कॉलेज के पास जंगल से कंकाल, टी-शर्ट और मोटरसाइकिल बरामद कर मृतक की पहचान योगेश कुमार के रूप में की.

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इसके बाद पुलिस ने तत्पर कार्रवाई करते हुए 11 अक्टूबर 2025 को मुख्य आरोपी आशीष (27) निवासी बुलंदशहर और पूजा को साहिबाबाद रेलवे ओवरब्रिज के पास गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आशीष के कब्जे से मृतक का मोबाइल भी बरामद हुआ. वहीं, स्थानीय लोगों में मामले को लेकर गुस्सा है, जबकि पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है.

मामले में पुलिस ने कही ये बात

एसीपी श्वेता यादव ने बताया कि पूछताछ में दोनों ने तीन साल से प्रेम संबंध होने और योगेश के उनके रास्ते में आने की वजह से हत्या की साजिश रचने की बात कबूल की. पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा 140(1), 103(1), 238 और 61(2) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर अन्य फरार अभियुक्तों की तलाश शुरू कर दी है.

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