सजा पूरी होने के बाद भी कैदी को जेल में रखने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जेल डीजी और जेल अधीक्षक को तलब किया है. हाईकोर्ट ने डीजी और हरदोई जेल अधीक्षक को कोर्ट में प्रस्तुत होकर जवाब देने के लिए कहा है.
कोर्ट ने यह भी पूछा है कि यूपी की जेलों में ऐसे कितने कैदी हैं जिनकी सजा पूरी होने के बाद भी उन्हें रिहा नहीं किया गया है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दोनों अधिकारियों को तलब किया है.
बता दें कि यह मामला कैदी अरविंद उर्फ नागा से जुड़ा हुआ. रिहाई नहीं होने के बाद उसकी तरफ से दाखिल की गई याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है. आरोपी के खिलाफ 2017 में हरदोई के शाहाबाद थाने में मामला दर्ज किया गया था. अदालत ने उसे 28 नवंबर 2022 को पांच साल की सजा सुनाई थी.
छेड़छाड़ और धमकी के मामले में गया था जेल
बता दें कि नागा छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी के मामले में कोर्ट ने दोषी पाया था. ट्रायल के बाद कोर्ट ने उसे पांच साल जेल की सजा सुनाई थी. इसके बाद याचिका में नागा की तरफ से कहा गया है सजा पूरी होने के बाद भी 11 महीने से वो जेल में बंद है
अब नागा ने सजा पूरी होने के बाद भी जेल में रहने के कारण मुआवजे की भी मांग की है. इस मामले को लेकर कोर्ट ने कहा कि यह याचिका अपील करने वाले शख्स के जीवन की सुरक्षा और स्वतंत्रता से जुड़ा है.
आशीष श्रीवास्तव