पूर्व सांसद अतुल राय पर लखनऊ में ही चलेगा मामला, HC ने खारिज की याचिका

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से पूर्व सांसद अतुल राय को झटका मिला है. कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में लखनऊ में मुकदमा चलाने का विरोध किया था.

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पूर्व सांसद अतुल राय की याचिका खारिज पूर्व सांसद अतुल राय की याचिका खारिज

आशीष श्रीवास्तव

  • लखनऊ,
  • 10 दिसंबर 2024,
  • अपडेटेड 5:32 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पूर्व सांसद अतुल राय को बड़ा झटका दिया है. हाईकोर्ट की तरफ से उनकी याचिका खारिज कर दी गई है, जिसमें उन्होंने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में लखनऊ में मुकदमा चलाने का विरोध किया था.

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इस मामले में अतुल राय और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर पर आरोप है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के गेट पर रेप पीड़िता और उसके एक साथी को आत्महत्या के लिए उकसाया था. जिसके बाद पीड़िता और उसके साथी ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी.

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अतुल राय की तरफ से दी गई दलील में कहा गया था कि जब यह घटना हुई, तब वह वाराणसी जेल में थे. ऐसे में दिल्ली में हुई आत्महत्या की घटना से उनका कोई लेना-देना नहीं है. इसलिए मुकदमा लखनऊ में नहीं चल सकता. लेकिन सरकार की तरफ से यह बहस की गई कि अमिताभ ठाकुर ने लखनऊ में सोशल मीडिया में पीड़िता के खिलाफ गलत पोस्ट किया था, जिससे क्षुब्ध होकर पीड़िता और उसके साथी ने आत्महत्या कर ली थी. 

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