Delhi AQI: GRAP-4 पाबंदियों के बाद हाइब्रिड मोड में चलेंगे स्कूल, ये होंगी पाबंदियां

दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब हो गई है. जब AQI 450 से ऊपर पहुंचता है, तो इसे ‘गंभीर प्लस’ माना जाता है, जो सबसे खतरनाक स्तर है और सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है. 

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दिल्ली में GRAP-IV लागू, स्कूल और वाहनों पर सख्त प्रतिबंध. ( Photo: PTI) दिल्ली में GRAP-IV लागू, स्कूल और वाहनों पर सख्त प्रतिबंध. ( Photo: PTI)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 14 दिसंबर 2025,
  • अपडेटेड 9:25 AM IST

दिल्ली में हवा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है. जहरीली हवा को देखते हुए सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए GRAP-4 (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का चौथा चरण) लागू कर दिया है. यह सबसे सख्त चरण माना जाता है. GRAP-4 लागू होने के बाद दिल्ली के स्कूल पूरी तरह बंद नहीं किए गए हैं, लेकिन पढ़ाई के तरीके में बदलाव किया गया है. कक्षा 9 तक और कक्षा 11 के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड में पढ़ाई कराई जा रही है. यानी बच्चे चाहें तो स्कूल जाकर पढ़ सकते हैं या फिर ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं.

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हाइब्रिड मोड में होगी 9- 11 क्लास की पढ़ाई 
दिल्ली शिक्षा निदेशालय (DDE) ने 13 दिसंबर को जारी आदेश में कहा है कि दिल्ली सरकार, एनडीएमसी, एमसीडी और दिल्ली छावनी बोर्ड के तहत आने वाले सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में यह नियम लागू होगा. जहां ऑनलाइन पढ़ाई संभव है, वहां स्कूलों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प देने होंगे. दिल्ली के सभी स्कूल खुले हैं.

9 तक और कक्षा 11 की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में होगी. ऑनलाइन क्लास लेना पूरी तरह छात्रों और उनके अभिभावकों की इच्छा पर निर्भर करेगा. यह व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी. स्कूलों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस फैसले की जानकारी तुरंत अभिभावकों को दें. यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि दिल्ली की वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक रविवार सुबह दिल्ली का AQI 462 दर्ज किया गया, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है.

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GRAP-4 के तहत और क्या पाबंदियां हैं?
GRAP-4 लागू होने के बाद पहले से लागू GRAP-3 के सभी नियम जारी रहेंगे, साथ ही कुछ और सख्त कदम भी उठाए गए हैं. जरूरी सामान ले जाने वाले वाहनों को छोड़कर दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है. एलएनजी, सीएनजी, बिजली और BS-VI डीजल से चलने वाले ट्रकों को इस रोक से छूट दी गई है. सरकार का कहना है कि ये कदम बच्चों और आम लोगों की सेहत को बचाने के लिए जरूरी हैं, ताकि प्रदूषण के खतरनाक असर को कम किया जा सके. 

‘गंभीर प्लस’ का मतलब और GRAP-IV के तहत लागू कदम
दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब हो गई है. जब AQI 450 से ऊपर पहुंचता है, तो इसे ‘गंभीर प्लस’ माना जाता है, जो सबसे खतरनाक स्तर है और सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है. शनिवार शाम AQI 448 था, और 24 घंटे का औसत 349 (‘बहुत खराब’) था. इस तेज बढ़ोतरी के कारण रविवार सुबह तक वायु गुणवत्ता खतरनाक सीमा से ऊपर चली गई. इस स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CQUM) ने पूरे एनसीआर में GRAP-IV लागू किया. इसका उद्देश्य जन स्वास्थ्य की रक्षा करना और प्रदूषण को और बढ़ने से रोकना है.

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GRAP-IV के मुख्य उपाय:
निर्माण और खनन पर रोक –
दिल्ली-एनसीआर में निर्माण, पत्थर तोड़ने वाली फैक्ट्रियां और खनन कार्य पूरी तरह बंद। ये गतिविधियां धूल और प्रदूषण का बड़ा स्रोत हैं. स्कूलों में हाइब्रिड मोड – बच्चों को हानिकारक हवा से बचाने के लिए कक्षा 5 तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में कराई जाएगी (ऑनलाइन + ऑफलाइन). कक्षा VI–IX और कक्षा XI में स्थानीय हालात के अनुसार भौतिक कक्षाएं निलंबित की जा सकती हैं.

वाहनों पर पाबंदियां – दिल्ली और एनसीआर के जिलों में बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध। केवल एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रॉनिक और बीएस-वीआई डीजल ट्रकों को अनुमति. आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले ट्रक छूट में शामिल.

कार्यालयों में 50% क्षमता – सभी सरकारी और निजी कार्यालय केवल 50% कर्मचारियों के साथ काम करेंगे, बाकी घर से काम करेंगे। केंद्र सरकार भी केंद्रीय कार्यालयों में घर से काम करने की व्यवस्था पर विचार कर सकती है. ये कदम प्रदूषण को कम करने और लोगों की सेहत को सुरक्षित रखने के लिए उठाए गए हैं.

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