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नीतीश ने बदले शराबबंदी पर ये 5 नियम, ये गलतियां पड़ेंगी भारी

आदित्य बिड़वई
  • 12 जुलाई 2018,
  • अपडेटेड 11:07 AM IST
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शराब बंदी की ओर कदम बढ़ाते हुए नीतीश सरकार ने बिहार मद्यनिषेध व उत्पाद (संशोधन) विधेयक 2018 के प्रारूप को मंजूरी दी है. इसके तहत शराबबंदी कानून में थोड़ी नरमी के साथ सख्ती भी की गई है.

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नए नियमों के अनुसार, अब यदि कोई पहली बार शराब पीते पकड़ा जाता है तो उसे 50 हजार रुपये का जुर्माना या तीन महीने की सजा हो सकती है. अभी सजा 5 से 10 साल की है.

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इसके अलावा मिलावटी या अवैध शराब बेचने पर अब 10 साल की जगह उम्रकैद की सजा होगी. यही नहीं, कानून में अगर किसी होटल या प्रतिष्ठान में कोई शराब पीते पकड़ा गया, तो पूरे परिसर की बजाए उसी कमरे को सील किया जाएगा, जिसमें शराब मिलेगी.

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पहली बार पीते पकड़े जाने के बाद अगर कोई इसको दोहराता है तो उसे 1 से 5 साल की सजा और 1 से 5 लाख तक अर्थदंड लगाया जाएगा. अभी शराब के नशे में पकड़े जाने पर 5 साल तक की सजा और एक लाख तक के अर्थदंड का प्रावधान है.

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वहीं, नशे की हालत में हुड़दंग करने या घर-दफ्तर में शराब पीने की अनुमति देने पर 10 साल की सजा और उम्रकैद का प्रावधान है.

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हालांकि, नीतीश सरकार ने कुछ नरमी भी बरती है. शराब पीते पहली बार पकड़े जाने पर अब तक गैर जमानती सजा का प्रावधान था, लेकिन संशोधित प्रावधान में इसे जमानती बना दिया गया है.

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इसके अलावा सामूहिक जुर्माना भी ख़त्म कर दिया गया है. पहले के कानून में किसी गांव, मोहल्ले पर सामूहिक जुर्माना लगता था. जिसे पुलिस की पुष्टि के बाद डीएम द्वारा लगाया जाता था.

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इसी तरह किसी घर में रखी शराब या किसी वाहन में पकड़े जाने पर घर या वाहन को जब्त नहीं किया जाएगा. साथ ही किसी पशु गाड़ी पर शराब पकड़ाने पर पशुओं को नहीं पकड़ा जाएगा.

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मिलावटी और अवैध शराब बेचने वालों पर भी नीतीश सरकार ने सख्ती दिखाई है. नए कानून में अगर कोई मिलावटी या अवैध शराब बेचता है तो ऐसे मामले में पुराने कानून की तुलना में अब और भी अधिक सजा का प्रावधान किया गया है. अब ऐसे मामलों में उम्रकैद की सजा होगी. साथ ही दस लाख रुपए तक जुर्माना भी वसूला जाएगा. फिलहाल ऐसे लोगों को अधिकतम 10 साल की सजा और एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है.

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अब किसी व्यक्ति के शराब पीते पकड़े जाने पर परिवार में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों की बजाए सिर्फ पीने वाले को ही पकड़ा जाएगा. अगर किसी परिसर में मकान मालिक की जानकारी के बिना शराब का अवैध भंडारण किया जाता है तो सिर्फ किराएदार पर ही कार्रवाई होगी. मकान जब्त नहीं होगा.

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अभी मकान मालिक को भी 8 साल की सजा का प्रावधान है. नए नियम में यदि मकान मालिक को वहां शराब पीने या भंडारण की जानकारी है तो उसे सूचना नहीं देने के आरोप में अब अधिकतम दो वर्ष की सजा होगी.

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