जेटली पर राजद्रोह का केस, SC के फैसले को बताया था 'कुतर्क'

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना करना वित्त मंत्री अरुण जेटली को भारी पड़ गया. बुंदेलखंड के लोकल कोर्ट के आदेश पर उनके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है. कोर्ट ने उन्हें समन जारी कर 19 नवंबर को हाजिर होने को कहा है.

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विकास वशिष्ठ

  • महोबा,
  • 19 अक्टूबर 2015,
  • अपडेटेड 9:27 AM IST

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना करना वित्त मंत्री अरुण जेटली को भारी पड़ गया. बुंदेलखंड के लोकल कोर्ट के आदेश पर उनके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है. कोर्ट ने उन्हें समन जारी कर 19 नवंबर को हाजिर होने को कहा है.

कोर्ट ने खुद लिया संज्ञान
कोर्ट ने अखबारों में छपी रिपोर्ट के आधार पर स्वत: संज्ञान लिया. कोर्ट ने कहा कि फेसबुक पर जेटली की टिप्पणी राष्ट्र-विरोधी है और उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए.

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FIR नंबर 328/15
जेटली के खिलाफ कल्पाहार थाने में आईपीसी की धारा 505 और 124(A) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. साथ ही महोबा एसपी को समन पहुंचाने का आदेश दिया है.

वही जज, जिन्होंने मुलायम के खिलाफ दिया था FIR का आदेश
ये वही जज हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के रेप पर दिए बेतुके बयानों को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. उस केस की सुनवाई 9 नवंबर को हो सकती है.

क्या कहा था जेटली ने
जेटली ने फेसबुक पोस्ट में सुप्रीम कोर्ट के NJAC को अवंसैधानिक करार देने को कुतर्क बताया था. साथ ही कहा था कि भारतीय लोकतंत्र गैर-निर्वाचित लोगों का निरंकुश तंत्र नहीं बन सकता. अगर ऐसा हुआ तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा.

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