इस देश में 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चे नहीं चला सकेंगे Facebook और Twitter

'द टेलीग्राफ' के मुताबिक, सरकार का डेटा प्रोटेक्शन विधेयक कानूनी रूप से उस उम्र को सम्मिलित करेगा, जिसमें बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने की इजाजत होगी.

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प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर

सना जैदी

  • लंदन,
  • 06 नवंबर 2017,
  • अपडेटेड 7:35 AM IST

ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्डस में इस सप्ताहांत बहस के लिए पेश किए जाने वाले कानून के अंतर्गत बच्चों को सोशल मीडिया पर शोषण से बचाने के लिए 13 साल से कम उम्र के बच्चों के फेसबुक और ट्विटर से जुड़ने पर रोक लगा दी जाएगी.

'द टेलीग्राफ' के मुताबिक, सरकार का डेटा प्रोटेक्शन विधेयक कानूनी रूप से उस उम्र को सम्मिलित करेगा, जिसमें बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने की इजाजत होगी.

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इस प्रस्ताव को शायद दूसरी पार्टी के सदस्यों को समर्थन न मिले. यह कदम गृह सचिव अम्बर रुड के इस हफ्ते अमेरिका में इंटरनेट दिग्गजों के अधिकारियों से होने वाली मुलाकात से पहले आया है.

ऑनलाइन यौन शोषण से बचेंगे बच्चे

रुड ने रविवार को 'द सन' में लिखा है कि बाल यौन शोषण को रोकने के लिए सोशल मीडिया के दिग्गजों को अधिक कार्य करने चाहिए. शोषण रोकने के लिए तेजी से और अधिक कार्य करना कंपनियों का नैतिक कर्तव्य है. उन्होंने कहा, ऑनलाइन प्रौद्योगिकी ने बाल यौन शोषण को खोजना बेहद आसान बना दिया है. मैंने पूर्ण अत्यावश्यकता के साथ ऑनलाइन हो रहे बाल यौन शोषण से निपटने के लिए इंटरनेट कंपनियों को आगे आने के लिए कहा है.

एक रिपोर्ट के अनुसार नए सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2013 से 2017 के बीच कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भेजे गए और प्रौद्योगिकी कंपनी के सर्वरों पर पहचान की गई अभद्र फोटो की संख्या में 700 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक  हर महीने ब्रिटेन में बच्चों की अश्लील तस्वीरों के अपराध में 400 से अधिक गिरफ्तारियां होती हैं, और करीब 500 बच्चों को ऑनलाइन यौन शोषण से बचाया जाता है.

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