रेप केस: SC ने नारायण साईं की जमानत याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रेप केस में आसाराम के बेटे नारायण साईं की जमानत याचिका खारिज कर दी है. इतना ही नहीं, कोर्ट ने साफ कर दिया है कि साईं को जमानत तब मिलेगी, जब उसकी मां की सर्जरी का दिन तय होगा.

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नई दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 29 अप्रैल 2015,
  • अपडेटेड 3:25 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रेप केस में आसाराम के बेटे नारायण साईं की जमानत याचिका खारिज कर दी है. इतना ही नहीं, कोर्ट ने साफ कर दिया है कि साईं को जमानत तब मिलेगी, जब उसकी मां की सर्जरी का दिन तय होगा.

कोर्ट ने कहा, 'साईं को तभी रिहा किया जाएगा, जब डॉक्टर लिखि‍त तौर यह बताएंगे कि अमुख तारीख को नारायण साईं की मां का ऑपरेशन होना है.'

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गौरतलब है कि मां की सर्जरी के लिए साईं ने जमानत की याचिका दाखि‍ल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने साईं को तीन हफ्ते के लिए जमानत पर रिहा कर दिया था. हाई कोर्ट के इस आदेश को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि मां की सर्जरी के बाद साईं को वापस फौरन सरेंडर करना होगा.

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि अगर नारायण साईं रिहा होता है तो उसके समर्थक कानून-व्यवस्था के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं.

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