CJI बोले- जनहित याचिका हल्की है, अंतिम दिनों में नहीं कर सकते विचार

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी. 2 दिसबंर को रिटायर हो रहे मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू ने कहा कि याचिका हल्की है, इस पर अपने पद के अंतिम दिनों में वह विचार नहीं कर सकते.

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जस्टिस एचएल दत्तू जस्टिस एचएल दत्तू

विकास वशिष्ठ

  • नई दिल्ली,
  • 30 नवंबर 2015,
  • अपडेटेड 3:25 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता खत्म करने की मांग वाली जनहित याचिका सोमवार को खारिज कर दी. याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट सीबीआई को केस दर्ज करने का निर्देश दे. मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस याचिका को गैरविचारणीय बताकर खारिज किया.

क्या है मामला
बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था कि राहुल के पास ब्रिटिश नागरिकता भी है. स्वामी के मुताबिक राहुल ने लंदन में एक प्राइवेट कंपनी चलाने के लिए खुद को ब्रिटिश नागरिक (2003-2009) बताया था. राहुल की कंपनी का नाम ब्लैकॉप्स लिमिटेड है, जिसके सालाना रिकॉर्ड में उनकी जन्मतिथि तो ठीक है, लेकिन नागरिकता ब्रिटेन की बताई है. पता भी ब्रिटेन का ही दिया है. स्वामी ने राहुल की भारतीय नागरिकता और सांसदी खत्म करने की भी मांग की थी. इसके बाद वरिष्ठ वकील एमएल शर्मा ने जनहित याचिका दायर की थी.

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कोर्ट ने इसलिए किया विचार करने से मना
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका के साथ लगाए गए दस्तावेज की प्रामाणिकता और दस्तावेज हासिल करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने कहा कि राहुल की नागरिकता जनहित का मसला नहीं है. मुख्य न्यायाधीश दत्तू ने कहा कि 'याचिका हल्की है, जिस पर अपने पद के आखिरी दिनों में विचार नहीं कर सकता.' दत्तू 2 दिसंबर को रिटायर होने वाले हैं. जस्टिस टीएस ठाकुर अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे.

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