कांग्रेस के विरोध के बीच SPG संशोधन बिल पास, जानें अब किसे मिलेगी सुरक्षा?

इस बिल को लेकर कांग्रेस ने जमकर विरोध किया. मंगलवार को राज्यसभा में जब बिल पर वोटिंग हो रही थी तो कांग्रेस सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया. हालांकि कांग्रेस के विरोध के बावजूद बिल राज्यसभा से पास हो गया.

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गांधी परिवार को मिली थी SPG सुरक्षा गांधी परिवार को मिली थी SPG सुरक्षा

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 03 दिसंबर 2019,
  • अपडेटेड 9:30 PM IST

  • एसपीजी संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास
  • राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद अब ये कानून की शक्ल लेगा

स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) संशोधन बिल 2019 लोकसभा के बाद राज्यसभा से पास हो गया है. इस बिल में सिर्फ प्रधानमंत्री को SPG सुरक्षा देने का प्रावधान है और उनके अलावा कोई भी विशिष्ट व्यक्ति इस सुरक्षा कवच का हकदार नहीं होगा. बिल में संशोधन के बाद कानूनी तौर पर गांधी परिवार को कोई भी सदस्य SPG सुरक्षा में नहीं रह पाएगा. वहीं, प्रधानमंत्री पद से हटने के 5 साल बाद विशिष्ट व्यक्ति से भी यह सुरक्षा वापस ली जाएगी.

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इस बिल को लेकर कांग्रेस ने जमकर विरोध किया. कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने मोदी सरकार पर गांधी परिवार की सुरक्षा कम करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि इंदिरा और राजीव गांधी की पहले ही हत्या हो चुकी है. मैं भगवान से सुरक्षा की प्रार्थना करता हूं. अगर कुछ हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा. बीके हरिप्रसाद ने कहा कि क्या गृह मंत्री बिना सुरक्षा के घूम सकते हैं.

राज्यसभा में जब बिल पर वोटिंग हो रही थी तो कांग्रेस सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया. हालांकि कांग्रेस के विरोध के बावजूद बिल राज्यसभा से पास हो गया.

लोकसभा में भी हुआ था विरोध

लोकसभा में अमित शाह ने जब इस बिल को पेश किया था, तो काफी हंगामा हुआ था. अमित शाह के बिल पेश किए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से मनीष तिवारी ने इस बिल पर अपनी बात रखी थी और गांधी परिवार की सुरक्षा हटाए जाने को राजनीति से प्रेरित बताया था.  

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इस बिल में बदलाव के बाद ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से एसपीजी सुरक्षा हटा ली गई थी, जबकि अब उनकी सुरक्षा सीआरपीएफ के हाथ में है.

नए बिल में क्या है

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एसपीजी का कानून 1988 में बना. 1991 और 1994 में संशोधन हुआ. इसके बाद 1999 और 2003 में संशोधन हुआ. ये पांचवां परिवर्तन है जो मूल भावना के अनुकूल है. इस एक्ट के तहत एसपीजी प्रोटेक्शन सिर्फ पीएम और उनके परिवार के साथ जो उनके साथ अधिकृत पीएम आवास में रहते हैं उनको ही प्राप्त होगा.

इसके अतिरिक्त पीएम पद से हटने के 5 साल बाद उनसे भी ये सुरक्षा वापस ले ली जाएगी.  ये बिल दोनों ही सदनों से पास हो गया है. बिल पर राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद ये कानून की शक्ल ले लेगा.

राज्यसभा में अमित शाह ने क्या बोला

अमित शाह ने कहा कि सबसे पहले इस बिल को लेकर जो भ्रांतियां हैं वह मैं दूर करना चाहता हूं. यह बिल गांधी परिवार को ध्यान में रखकर नहीं लाया गया है. एक्ट के अंदर चार बार परिवर्तन हुए हैं. यह पांचवा परिवर्तन है. यह पांचवा परिवर्तन किसी परिवार के कारण नहीं हुआ है. पहले 4 बार जो परिवर्तन किए गए थे वह एक परिवार को ध्यान में रखकर किए गए थे.

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अमित शाह ने कहा कि सिर्फ गांधी परिवार की सुरक्षा ही नहीं देश की 130 करोड़ जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी मोदी सरकार की है. परंतु यह जिद करना कि मुझे एसपीजी चाहिए यह जिद मुझे समझ में नहीं आती है.

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